सलमान खान के काला हिरण शिकार मामले में सुनवाई आज
https://khabarrn1.blogspot.com/2016/02/hearing-in-black-buck-case-of-salman-khan-today.html
जोधपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान के बहुचर्चित काले हिरण के शिकार मामले में आज जोधपुर की कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के बाद हाईकोर्ट में की गई अपील पर जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि 1998 में कृष्ण मृगों के शिकार करने के मामले सामने आए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कृष्ण मृगों के शिकार मामले में एक साल और पांच साल की सजा के आदेश दिए गए थे। इस पर सलमान की ओर से सजा के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील पेश की गई है।
सलमान से जुड़ी चार याचिकाएं मंगलवार को जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत में सूची बद्ध हैं, जिन पर सुनवाई होनी है। वहीं इस मामले के एक आरोपी गोरधन सिंह को भी पांच साल की सजा हुई थी, जिसके खिलाफ भी सरकार ने अपील की है उस पर भी सुनवाई होनी है।
गौरतलब है कि 1998 में कृष्ण मृगों के शिकार करने के मामले सामने आए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कृष्ण मृगों के शिकार मामले में एक साल और पांच साल की सजा के आदेश दिए गए थे। इस पर सलमान की ओर से सजा के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील पेश की गई है।
सलमान से जुड़ी चार याचिकाएं मंगलवार को जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत में सूची बद्ध हैं, जिन पर सुनवाई होनी है। वहीं इस मामले के एक आरोपी गोरधन सिंह को भी पांच साल की सजा हुई थी, जिसके खिलाफ भी सरकार ने अपील की है उस पर भी सुनवाई होनी है।
यूं चला घटनाक्रम
- फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान काले हिरन के शिकार का आरोप सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, तबु, नीलम और अन्य पर लगाया गया।
- सलमान और अन्य के खिलाफ दो अक्टूबर, 1998 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मृग का शिकार 28 सितंबर, 1998 की आधी रात को राजस्थान के मथानिया गांव में किया गया था।
- सलमान को 12 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 15 अक्टूबर को उन्हें जमानत दे दी गई थी, जिसके बाद 17 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया गया था।
- निचली अदालत ने सलमान को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत 10 अप्रैल, 2006 को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था।
- सत्र अदालत ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सलमान की अपील को खारिज करते हुए 24 अगस्त, 2007 को उन्हें दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले और उनकी सजा को बरकरार रखा।