'निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता की पालना जरूरी'
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अजमेर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर किशोर कुमार ने निकाय चुनाव के तहत अजमेर जिले के नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका में होने वाले चुनाव के लिए प्रारम्भ हो गई आदर्श आचार संहिता के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को जानकारी दी और कहा कि चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई आचार संहिता की पूरी तरह से पालना करना सभी का कर्तव्य है और ऐसी स्थिति नही आएं कि आचार संहिता की पालना कराने के लिए भी कार्यवाही करनी पड़े।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने कक्ष में ली गई बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी, जिसके तहत एक अगस्त से नामांकन पत्रा भरने का काम चालू होगा, जो रविवार के अतिरिक्त सभी दिन 5 अगस्त तक चलेगा। नामांकन पत्रों की जांच 6 अगस्त को होगी। 8 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 9 अगस्त को चुनाव चिन्ह का आंवटन होगा। 17 अगस्त को प्रातः 7 से सांयकाल 5 बजे तक मतदान होगा। 20 अगस्त को प्रातः 8 बजे से मतगणना होगी। 21 अगस्त को अध्यक्ष एवं 22 अगस्त को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार 80 हजार, नगर परिषद का उम्मीदवार 60 हजार व नगर पालिका के वार्ड का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार 40 हजार रूपये अधिकतम खर्च कर पाएगा, जिसका हिसाब चुनाव समाप्त होने के तीन दिन में देना होगा। नगर निगम के लिए दो, नगर परिषद व नगर पालिका के लिए एक-एक वाहन उम्मीदवार चुनाव कार्य के लिए लगा सकेंगे। बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर आदि का उपयोग नही होगा। 200 मीटर की दूरी पर उम्मीदवार अपना बूथ लगा सकेंगे। 100 मीटर की परीधि में कोई भी व्यक्ति मोबाईल आदि के माध्यम से चुनाव के संबंध में चर्चा नही करेंगा। कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र एवं आग्नि पदार्थ लेकर नहीं चलेगा।
अतिरिक्त कलक्टर शहर हरफूल सिंह यादव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतीश जांगिड़ ने मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद करने सहित विभिन्न किए जाने वाले कार्यों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि बिना भवन मालिक की स्वीकृति के उनकी दीवारों पर पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग नही किया जा सकेंगा। राजनीतिक दलों को कटाउट और बैनर लगाने के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि अजमेर नगर निगम के 60 वार्डों के नामांकन-पत्र लेने के लिए 1 से 5 अगस्त तक कलेक्ट्रेट में 6 रिटर्निग अधिकारी अलग-अलग स्थान पर उपलब्ध रहेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने कक्ष में ली गई बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी, जिसके तहत एक अगस्त से नामांकन पत्रा भरने का काम चालू होगा, जो रविवार के अतिरिक्त सभी दिन 5 अगस्त तक चलेगा। नामांकन पत्रों की जांच 6 अगस्त को होगी। 8 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 9 अगस्त को चुनाव चिन्ह का आंवटन होगा। 17 अगस्त को प्रातः 7 से सांयकाल 5 बजे तक मतदान होगा। 20 अगस्त को प्रातः 8 बजे से मतगणना होगी। 21 अगस्त को अध्यक्ष एवं 22 अगस्त को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार 80 हजार, नगर परिषद का उम्मीदवार 60 हजार व नगर पालिका के वार्ड का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार 40 हजार रूपये अधिकतम खर्च कर पाएगा, जिसका हिसाब चुनाव समाप्त होने के तीन दिन में देना होगा। नगर निगम के लिए दो, नगर परिषद व नगर पालिका के लिए एक-एक वाहन उम्मीदवार चुनाव कार्य के लिए लगा सकेंगे। बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर आदि का उपयोग नही होगा। 200 मीटर की दूरी पर उम्मीदवार अपना बूथ लगा सकेंगे। 100 मीटर की परीधि में कोई भी व्यक्ति मोबाईल आदि के माध्यम से चुनाव के संबंध में चर्चा नही करेंगा। कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र एवं आग्नि पदार्थ लेकर नहीं चलेगा।
अतिरिक्त कलक्टर शहर हरफूल सिंह यादव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतीश जांगिड़ ने मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद करने सहित विभिन्न किए जाने वाले कार्यों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि बिना भवन मालिक की स्वीकृति के उनकी दीवारों पर पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग नही किया जा सकेंगा। राजनीतिक दलों को कटाउट और बैनर लगाने के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि अजमेर नगर निगम के 60 वार्डों के नामांकन-पत्र लेने के लिए 1 से 5 अगस्त तक कलेक्ट्रेट में 6 रिटर्निग अधिकारी अलग-अलग स्थान पर उपलब्ध रहेंगे।