महिपाल मदेरणा को मिली सशर्त जमानत
जोधपुर। भंवरीदेवी अपहरण और हत्या मामले में जयपुर की सेन्ट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को पिता परसराम मदेरणा के अंतिम संस्क...
महिपाल मदेरणा की ओर से वकील जगमाल चौधरी ने SC-ST कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी लगाई, जिसका CBI ने विरोध किया और पुलिस हिरासत में अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की। अदालत ने मदेरणा को 2 मार्च तक अपने पैतृक गांव में रहने की अनुमति दी है। मदेरणा को ये अनुमति उनके पिता परसराम मदेरणा के निधन के बाद दी गई है, जिनकी अंत्येष्टि मंगलवार को राजकीय सम्मान से की जाएगी।
सीबीआई के वरिष्ठ विशेष अभियोजक अशोक जोशी ने बताया कि मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने मदेरणा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन उन्हें 17 फरवरी से 2 दो मार्च तक के लिए सशर्त जमानत दे दी। वह पुलिस सुरक्षा में अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।
मदेरणा के पिता पारसराम मदेरणा का कल 88 साल की उम्र में निधन हो गया था। महिपाल मदेरणा बहुचर्चित भंवरी देवी हतयाकांड में आरोपी हैं और इन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।