बकाया टैक्स जमा नहीं कराया तो जब्‍त होगी वोडाफोन की संपत्तियां

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नई दिल्ली। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन को बकाया टैक्स की राशि 14,200 करोड़ रुपए जमा करने के लिए आयकर विभाग की ओर से एक बार फिर से नोटिस भेजा गया है। आयकर विभाग की ओर से भेजे गए इस नोटिस में कहा गया है कि, टैक्स की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

लंदन और इंग्लैंड में स्थित मुख्यालय वाली कंपनी वोडाफोन ने इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिलने की पुष्टि की है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इस मामले को पिछले साल ही सुलझा लिया गया था। गौरतलब है कि ये मामला पहले से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में है।

कंपनी ने कहा है कि आयकर विभाग का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के वादे से तालमेल नहीं रखता है। विभाग ने गत 4 फरवरी को वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी को नोटिस भेजकर 14,200 करोड़ रुपये के कर का भुगतान करने को कहा है। यह नोटिस कंपनी को 2007 में 11 अरब डॉलर में हचिसन वाम्पोआ के भारतीय दूरसंचार कारोबार के अधिग्रहण के मामले में भेजा गया है।

गौरतलब है कि यह मामला वोडाफोन द्वारा भारत के हचिंसन इंडिया के अधिग्रहण का है, जिसमे वोडाफोन ने 1100 करोड़ डॉलर में हच के कारोबार में 67 फीसदी हिस्सा खरीदा था। वोडाफोन ग्रुप पीएलसी पर 14 हजार 200 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। इसी मामले में आयकर विभाग ने 4 फरवरी को वोडाफोन को चिट्ठी भेजी थी।

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