मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने पर सहमति

अजमेर। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजस्व लोक अदालत 'न्याय आपके द्वार' शिविर के दौरान पिछले दिनों ग्राम पंचायत जवाजा में मन्दिर की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किए जाने पर सहमति बनी।

उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों ब्यावर उपखण्ड के जवाजा शिविर में राजस्व वाद का निस्तारण किया गया। शिविर में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी एक वाद में अधिकारियों ने कानानाथ बनाम भीमसिंह व अन्य पक्षकारों को समझाया।

समझाईश के बाद वादी कानानाथ ने कानूनी बिन्दु समझते हुए अपना वाद वापस ले लिया। वहां उपस्थित पक्षकारों ने मन्दिर की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किए जाने पर सहमति जताई।
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