बून्दी, । जिले के विभिन्न अंचलों में अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा पर्व के अवसर पर होने वाले संभावित बाल विवाह के आयोजनों की प्रभावी रो...

बून्दी, । जिले के विभिन्न अंचलों में अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा पर्व के अवसर पर होने वाले संभावित बाल विवाह के आयोजनों की प्रभावी रोकथाम तथा बाल विवाहों से उत्पन्न बालक - बालिकाओं के स्वास्थ्यगत खतरों की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में जिले में बाल विवाहों को रोकने की दृष्टि से जिले के सभी मुद्रणालय मालिकों एवं संचालकों को निर्देश दिए है कि वे विवाह हेतु मुद्रित किये जाने वाले निमंत्रण पत्रों के संबंध में वर-वधु का आयु संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा ऐसे निमत्रंण पत्रों पर वर-वधु की जन्मतिथि अथवा आयु का मुद्रण भी आवश्यक रूप से करें । जिला मजिस्ट्रेट ने मुद्रकों को यह भी निर्देश दिए है कि वे कार्ड में यथोचित स्थान पर यह अंकित करें कि ‘‘बाल विवाह अपराध है । विवाह के लिए लडकी की आयु 18 वर्ष तथा लडके की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है ।’’जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी टेन्ट हाउस मालिकों, लाइट डकोरेशन व्यवसायियों तथा विवाह स्थलों के मालिकों को निर्देश दिए है । कि वे अपने कार्यस्थलों पर यथोचित स्थान पर यह प्रदर्शित करे कि ‘‘बाल विवाह अपराध है । विवाह के लिये लडकी की आयु 18 वर्ष तथा लडके की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है ।’’ उनसे यह भी अपेक्षा की गयी है कि विवाह हेतु बुकिंग करवाने वाले से वर एवं वधु की आयु का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करे। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 114 के आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। ज्ञातव्य है । कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 में विवाह योग्य लडके की उम्र 21 वर्ष तथा लडकी की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है । बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर एक नियत्रंण कक्ष 15 अप्रैल से 15 मई तक जिला कलक्टर कार्यालय में स्थापित किया गया है । लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वर्तमान में यह कार्य निर्वाचन नियत्रंण कक्ष करेगा । नियत्रंण कक्ष का दूरभाष नम्बर 0747-2442305 है । प्रभारी अधिकारी राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला कार्यक्रम समन्वयक शंकर लाल जांगिड है । प्रभारी अधिकारी के मोबाइल नम्बर 9413087149 है । नियत्रंण के समग्र प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) रामजीवन मीणा है । इनके दूरभाष नम्बर 0747-2443552 (कार्यालय) व 0747-2443332 (निवास) है । जिला कलक्टर ने निर्देश दिए है कि नियत्रंण कक्ष में प्राप्त होने वाली बाल विवाह संबंधी शिकायतों एवं सूचनाओं का रजिस्टर संधारण किया जाये तथा बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होने संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार उचित कार्यवाही करें ।