आसाराम को हो सकती है उम्रकैद
जोधपुर। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोपों में चहुओर से घिरे आसाराम की मुश्किलों में अब और भी इजाफा होने वाला हैं। जोधपुर पुलिस ने आसारा...
फिलहाल आसाराम समेत पांचों आरोपियों को 16 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास के समक्ष आसाराम सहित उसका सेवादार शिवा, रसोईया प्रकाश, छिंदवाडा गुरूकुल संचालक शरदचन्द्र एवं छात्रावास की वार्डन शिल्पी को पेश किया और उन्हें आरोप सुनाए गए। आसाराम ने अपने पर लगे आरोपों को मनगढ़ंत बताया तथा अन्य आरोपियों ने भी उन पर लगे आरोपों को अस्वीकार किया।
न्यायालय ने 16 नवम्बर को अगली पेशी पर आरोपों पर बहस करने की तारीख तय की है तथा इन सभी की न्यायिक अभिरक्षा अवधि भी इस तारीख तक बढ़ गई है। इस मामले में जांच अधिकारी चंचल मिश्रा ने अदालत से आग्रह किया कि कोई मौखिक एवं लिखित दस्तावेज एवं सबूत मिलता है तो उसे पत्रावली पर लेने एवं आज ही के दिन पेश किया हुआ माना जाए तो अदालत ने इसकी अनुमति भी प्रदान की है।
अदालत में पुलिस ने करीब 58 गवाहों की सूची भी पेश की है तथा करीब 77 दिन में 1012 पेज का चालान पेश किया है। आसाराम को बुधवार को पुलिस अदालत में करीब एक बजकर 50 मिनट पर लेकर आई और लगभग पौने दो घंटे के बाद अदालत से बाहर लाई।
पुलिस इनमें से शिल्पी को अलग पुलिस की गाड़ी में लाई जबकि शेष सभी को पुलिस की बसनुमा गाड़ी में लाया गया। आसाराम पर धारा 354 ए के तहत छेड़छाड़ का आरोप लगा है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा मुमकिन है। धारा 376 यानि गलत मंशा से छूना इसके तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। धारा 342 यानि बंधक बनाकर रखना इसके लिए साल भर की सजा हो सकती है। धारा 370 बंधक बनाकर शारीरिक संबंध बनाना, इसके लिए 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा मुमकिन है।