सचिन पायलट को कोर्ट से नोटिस
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर लोकसभा चुनाव विवाद मामले में केंद्रीय मंत्री और अजमेर के सांसद सचिन पायलट को नोटिस जारी करते हुए कहा क...
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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर लोकसभा चुनाव विवाद मामले में केंद्रीय मंत्री और अजमेर के सांसद सचिन पायलट को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नोटिस की तामील दिल्ली के नए पते पर कराई जाए।
न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने यह अंतरिम आदेश सुनील लाखोटिया की चुनाव याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता आरपी सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की कमी है, लेकिन अजमेर लोकसभा चुनाव को चुनौती देने से क्षेत्र की ईवीएम जब्त हैं, लिहाजा इन्हें छोड़ा जाए।
अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सरकार को कहा कि वह ईवीएम का भौतिक सत्यापन कर ले। साथ ही, याचिकाकर्ता को सांसद के नए पते पर नोटिस की तामील कराने को कहा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव सुराणा ने बताया कि याचिका में गलत तरीके से नामांकन पत्र को निरस्त करने की चुनौती दी गई।
मामले में चार साल से अदालत सचिन पायलट को कई बार नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन नोटिस की तामील नहीं हो पा रही। अब दिल्ली के नए पते पर नोटिस की तामील कराएंगे।
न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने यह अंतरिम आदेश सुनील लाखोटिया की चुनाव याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता आरपी सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की कमी है, लेकिन अजमेर लोकसभा चुनाव को चुनौती देने से क्षेत्र की ईवीएम जब्त हैं, लिहाजा इन्हें छोड़ा जाए।
अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सरकार को कहा कि वह ईवीएम का भौतिक सत्यापन कर ले। साथ ही, याचिकाकर्ता को सांसद के नए पते पर नोटिस की तामील कराने को कहा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव सुराणा ने बताया कि याचिका में गलत तरीके से नामांकन पत्र को निरस्त करने की चुनौती दी गई।
मामले में चार साल से अदालत सचिन पायलट को कई बार नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन नोटिस की तामील नहीं हो पा रही। अब दिल्ली के नए पते पर नोटिस की तामील कराएंगे।