कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक, झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्यवाही के दिए निर्देश

अजमेर । जिले की उचित मूल्य की दुकानों को गेंहू का आंवटन पिछले माह के वितरण के पश्चात शेष बचे गेंहू को कम करते हुए किया जाएगा। जिला कलेक्ट...

अजमेर । जिले की उचित मूल्य की दुकानों को गेंहू का आंवटन पिछले माह के वितरण के पश्चात शेष बचे गेंहू को कम करते हुए किया जाएगा। जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने यह निर्देश सोमवार को विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला रसद अधिकारी को प्रदान किए।

उन्होंने कहा कि जिले में उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा गत माह में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के पात्र 3 लाख 47 हजार परिवारों को गेंहू आवंटित किया गया। उसमे से 2 लाख 55 हजार परिवारों ने गेंहू पीओएस मशीन से प्राप्त किया। अगले माह में राशन डिलर्स को गेंहू का आवंटन पिछले माह के अधिशेष गेंहू की मात्र को कम करते हुए आवंटन किए जाएंगे। ऐसे राशन डिलर्स जिन्होंने सामान्य से कम मात्र में गेंहू का वितरण किया है। उनके स्टाॅक का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। साथ ही लम्बे समय से खाद्य सुरक्षा का गेंहू व अन्य सामग्री नहीं उठाने वाले परिवारों की भी जांच की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शहर को प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति करने के लिए विभिन्न चरण निर्धारित किए जाने चाहिए। इन चरणों में शामिल होने वालों तथा जोनों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रथम चरण में शामिल काॅलोनियों पर कार्य आरम्भ करना चाहिए। नवम्बर माह में प्रथम चरण में शामिल काॅलोनियों को दैनिक जलापूर्ति उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के कार्यों को आॅनलाइन अपलोड करके कार्य आरम्भ कर देना चाहिए। उन्होंने अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता जे.आर.छाबा को निर्देशित किया कि नया बाजार बादशाही बिल्डिंग के क्षेत्र को 15 नवम्बर तक पोललेस कर दें।

झोलाछाप डाक्टरों के विरूद्ध जिले भर में होगी कड़ी कार्यवाही

गोयल ने जिले में झोलाछाप चिकित्सकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देश  प्रदान किए। उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब्लाॅक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा पुलिस का संयुक्त कार्य दल गठित किया जाएगा। चिकित्सा विभाग द्वारा सूचनाएं संकलित की जाएगी। इन सूचनाओं के आधार पर संयुक्त कार्य दल द्वारा कार्यवाही की जाकर संबंधित चिकित्सक की योग्यता की जांच की जाएगी।

वैध डिग्री के अभाव में चिकित्सा करने वालों पर एफआईआर दर्ज करवायी जाएगी। इसी प्रकार पुष्कर मेले के दौरान ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए चमत्कारी दवा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। इन प्रकरणों में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ ही सामान जप्त किया जाएगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर किशोर कुमार, अबु सूफियान चौहान, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय माथुर सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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