खाद सुरक्षा अधिनियम की सूचियों का हो सकेगा नवीनीकरण
अजमेर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र व्यक्तियों की सूचियों का नवीनीकरण कर उनमें नाम जुड़वाने अथवा हटाने के लिए उपखण्ड अधिकारी को...
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अजमेर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र व्यक्तियों की सूचियों का नवीनीकरण कर उनमें नाम जुड़वाने अथवा हटाने के लिए उपखण्ड अधिकारी को प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला रसद अधिकारी सुरेश सिंधी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्रता सूचियों में नाम जोड़ने एवं हटाने का कार्य उपखण्ड अधिकारी कार्यालय स्तर पर किया जाएगा। नाम जुड़वाने के लिए साधारण प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को देना होगा। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी के दावे की जांच की जाएगी। जांच प्राप्त नाम जुड़वाने का अनुमोदन विकास अधिकारी अथवा नगरीय निकाय के अधिकारी को भेजा जाएगा।
इसी प्रकार अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए अपील उपखण्ड अधिकारी के पास की जा सकती है। जिसको जांच के पश्चात् अनुमोदन के लिए ग्राम सभा अथवा वार्ड सभा में रखा जाएगा। अनुमोदन के पश्चात् अपील अधिकारी प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपात्र व्यक्ति का नाम विलोपित कर सकेगा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा नाम जुड़वाने अथवा हटाने की अपील निरस्त किए जाने पर द्वितीय अपील अधिकारी जिला कलक्टर (रसद) को प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है।
जिला रसद अधिकारी सुरेश सिंधी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्रता सूचियों में नाम जोड़ने एवं हटाने का कार्य उपखण्ड अधिकारी कार्यालय स्तर पर किया जाएगा। नाम जुड़वाने के लिए साधारण प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को देना होगा। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी के दावे की जांच की जाएगी। जांच प्राप्त नाम जुड़वाने का अनुमोदन विकास अधिकारी अथवा नगरीय निकाय के अधिकारी को भेजा जाएगा।
इसी प्रकार अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए अपील उपखण्ड अधिकारी के पास की जा सकती है। जिसको जांच के पश्चात् अनुमोदन के लिए ग्राम सभा अथवा वार्ड सभा में रखा जाएगा। अनुमोदन के पश्चात् अपील अधिकारी प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपात्र व्यक्ति का नाम विलोपित कर सकेगा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा नाम जुड़वाने अथवा हटाने की अपील निरस्त किए जाने पर द्वितीय अपील अधिकारी जिला कलक्टर (रसद) को प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है।