जरा अपने बैंक लोकर को भी दें समय
क्या आपको पता है कि लोकर बैंक में भले ही रखे जाते हों लेकिन बैंकों या बैंक अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी आपके लोकर के लिए नहीं बनती है। पिछले दिनों हरियाणा के सोनिपत में पंजाब नेशनल बैंक में सुरंग बनाकर लोकरों की लूट के बाद इस पर बहस शुरू हो गई कि आखिर लोकर लूट खामियाजे की भरपाई ग्राहकों को क्यों नहीं की जा रही है।
दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक बैंक में लोकर लूट या नुकसान होने पर उसकी भरपाई करने के लिए बैंक या बैंक अधिकारी बाध्य नहीं हैं। कांट्रेक्ट एक्ट के सेक्शन 152 के अनुसार बैंक लोकर से जुड़े किसी भी नुकसान, बर्बादी या सामाग्री के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होता है।
इसलिए अगर आपने किसी बैंक में लोकर ले रखा है, तो आपको अपने बैंक लोकर को लेकर काफी सतर्क रहने और अपनी दिनभर की भागादौड़ी में से कुछ समय अपने लोकर की हिफाजत के लिए भी निकालने की आवश्यकता है।