अन्य विकल्प पर विचार कर रहे हैं देवयानी के वकील

न्यूयॉर्क। अमेरिकी अदालत द्वारा वीजा धोखाधड़ी मामले में 13 जनवरी की समयसीमा बढ़ाने के देवयानी खोबरागड़े के अनुरोध को खारिज किये जाने के ब...

न्यूयॉर्क। अमेरिकी अदालत द्वारा वीजा धोखाधड़ी मामले में 13 जनवरी की समयसीमा बढ़ाने के देवयानी खोबरागड़े के अनुरोध को खारिज किये जाने के बावजूद राजनयिक के वकील की उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि वह अन्य विकल्प देख रहे हैं। न्यूयार्क की दक्षिणी जिला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश सारा नेटबर्न ने आरंभिक सुनवाई की समय सीमा 13 जनवरी की तारीख आगे बढ़ाये जाने के खोबरागड़े के आग्रह को ठुकरा दिया था। इस तारीख तक उन पर अभियोग दायर किया जाना है।
   
नेटबर्न द्वारा आग्रह खारिज किये जाने के बारे में पूछे जाने पर खोबरागड़े के वकील डेनियल अर्शहाक ने कहा कि हम अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ कहने से अर्शहाक ने इंकार कर दिया। हालांकि, सूत्रों ने कहा है कि अभियोग दायर करने और शुरुआती सुनवाई की समय सीमा बढ़ाने के लिए खोबरागड़े के पास अब अदालत में एक और अर्जी देने का एक विकल्प है। वह एक और अर्जी दाखिल करने पर विचार कर सकती हैं।
   
तीन पृष्ठ के अपने आदेश में कल नेटबर्न ने कहा कि प्रतिवादी की गिरफ्तारी की तारीख के 30 दिन के भीतर अपराध के संबंध में अभियोग अथवा आरोप दर्ज किया जाना चाहिए। सात जनवरी को फेडरल कोर्ट को अपने पत्र में खोबरागड़े ने कहा था कि अभियोग दायर करने और शुरूआती सुनवायी की समय सीमा का आसन्न दबाव वीजा फर्जीवाड़ा मामले के समाधान में उनके और सरकार के बीच उद्देश्यपूर्ण चर्चा में एक हस्तक्षेप है।
   
मैनहट्टन यूएस अटार्नी प्रीत भरारा के कार्यालय को खोबरागड़े की गिरफ्तारी के 30 दिन के भीतर अभियोग दायर करना है और इसके लिए 13 जनवरी की समय सीमा निर्धारित है। आदेश का मतलब खोबरागडेम् के खिलाफ अभियोग 13 जनवरी तक दाखिल करना होगा।

भरार ने सुनवाई की समयसीमा बढ़ाने के खोबरागड़े के आग्रह का यह कहते हुए विरोध किया था कि उनका कार्यालय पिछले कुछ सप्ताह से खोबरागड़े के साथ सुनवाई पूर्व की चर्चाओं में हिस्सा ले रहा है। अभियोग दाखिल किये जाने के बाद भी मुद्दे के समाधान के लिए चर्चा चलती रह सकती है।


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