डीजीपी व एसपी सहित तीन को नोटिस

झुंझुनूं। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बालिग युवती द्वारा अपनी इच्छा से शादी रचाने पर उसके परिजनों व पुलिस द्वारा प्रताडि़त करने के मामले में...

झुंझुनूं। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बालिग युवती द्वारा अपनी इच्छा से शादी रचाने पर उसके परिजनों व पुलिस द्वारा प्रताडि़त करने के मामले में सुरक्षा की गुहार के लिए दायर की गई याचिका की सुनवाई कर पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं व थानाधिकारी बगड़ को नोटिस जारी कर आदेश दिए हैं कि, वे नव विवाहित दंपत्ति को सुरक्षा मुहैया कराए एवं साथ ही थानाधिकारी को निर्देश दिए कि युवती की आयु का सत्यापन कर अदालत में रिपोर्ट पेश करें।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता विनोद कुमार व नव विवाहिता ने हाईकोर्ट में एडवोकेट के जरिए रिट याचिका दायर कर बताया कि वे दोनों बालिग है तथा उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की हैं, लेकिन युवती के परिजन पुलिस से मिलकर उन्हें प्रताडि़त कर रहे हैं तथा इस संबंध में परिजनों द्वारा बगड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की आशंका भी जताई। एडवोकेट ने न्यायालय से दोनों को सुरक्षा मुहैया करवाने एवं युवक की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने पुलिस विभाग को नोटिस जारी कर नव दंपत्ति को सुरक्षा उपलब्ध करवाने एवं साथ ही युवक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए आगामी सुनवाई पर अदालत में उनकी आयु के सत्यापन संबंधी रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए।

उल्लेखनीय है कि बुडानिया निवासी रामरेखा डूडी बगड़ के एक निजी महाविद्यालय में अध्यनरत हैं, वहीं युवक ढ़ंढारिया निवासी विनोद पूनियां एक निजी बस का चालक है, जिन्होंने अपने मर्जी से शादी कर कोर्ट में पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने संबंधी याचिका दायर की थी।


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