राज्य सरकार ने दी निजी स्कूल संचालकों को राहत, एक एकड़ जमीन तो नहीं कराना होगा भू-रुपांतरण

अजमेर। राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में नए खुलने वाले निजी स्कूलों को नियमों में बड़ी राहत दी है। अब नया स्कूल खोलने के लिए एक एकड़ तक जमीन का भूमि रूपांतरण कराना आवश्यक नहीं होगी।  इस राहत से निजी स्कूल खोलने की राहत आसान होगी।

शिक्षा राज्यमंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने बताया कि अब तक प्रदेश में नई निजी स्कूल खोलने के लिए भूमि का रूपांतरण कराना आवश्यक था। अब सरकार ने इन नियमों में राहत दी है। अब एक एकड़ तक जमीन का भूमि रूपांतरण कराना आवश्यक नहीं होगा।

देवनानी ने बताया कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश में नए खुलने वाले निजी स्कूलों की राहत आसान हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में नए स्कूल खुलेंगे और प्रदेश में शिक्षा की उपलब्धता बढ़ेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने निजी स्कूलों के लिए कई नियमों में राहत प्रदान की है।


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