आसाराम की पत्नी और बेटी को मिली जमानत

अहमदाबाद। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम की पत्नी और बेटी को अहमदाबाद की एक अदालत ने गुरुवार को अग्रिम जमानत दे...

अहमदाबाद। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम की पत्नी और बेटी को अहमदाबाद की एक अदालत ने गुरुवार को अग्रिम जमानत दे दी। जबकि उनके बेटे नारायण साईं की अग्रिम जमानत पर अदालत शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। न्यायाधीश डी टी सोनी ने आसाराम के खिलाफ दर्ज यौन हिंसा के मामले के सिलसिले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती के लिए जमानत मंजूर की।

अपनी शिकायत में शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि आसाराम की पत्नी और बेटी ने इस अपराध में उनका साथ दिया। हाल ही में सूरत पुलिस ने इन दोनों बहनों के आरोप पर आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ बलात्कार, यौन हिंसा, अवैध बंधक और अन्य आरोपों के संदर्भ में दो शिकायतें दर्ज की।

बड़ी बहन ने आसाराम पर 1997-2006 के दौरान बार बार उस पर यौन हिंसा करने का आरोप लगाया। उस वक्त वह अहमदाबाद के बाहरी इलाके में आसाराम के आश्रम में रहती थी। आसाराम की पत्नी और बेटी ने गांधीनगर की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दे रखी है क्योंकि कथित घटना मोटेरा में आसाराम के आश्रम में हुई और मोटेरा राज्य की राजधानी के अंतर्गत आता है।

छोटी बहन ने नारायण साईं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उसने उस पर 2002-2005 के दौरान बार-बार यौन हिंसा करने का आरोप लगाया है। उन दिनों वह आसाराम के सूरत आश्रम में रहती थी। नारायण साईं ने यहां एक अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दे रखी है। उनकी जमानत अर्जी पर कल सुनवाई होने की संभावना है। अभियोजन पक्ष ने विस्तत जवाब के लिए समय मांगा था।

नारायण साईं और उनके पिता आसाराम ने उनके खिलाफ दर्ज शिकायतें खारिज करने की मांग करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थी। उन्होंने कहा कि शिकायतें बहुत विलंब से दर्ज कराई गईं और इन मामलों का आधार भी मजबूत नहीं है। आसाराम को जोधपुर की अदालत से ट्रांजिट हिरासत हासिल कर सोमवार की शाम को अहमदाबाद लाया गया था। वह यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में वहां अगस्त से जेल में थे।

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