जिले के ग्राम पंचायत चुनाव क्षेत्र में धारा 144 लागू
अजमेर । उप जिला मजिस्ट्रेट ने आगामी ग्राम पंचायतों सोमलपुर, तबीजी, दौराई, सेंदरिया, नारेली, घूघरा, कायड़, माकड़वाली, गेगल, के स्थानीय प...
उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 17 जनवरी से 24 जनवरी मध्य रात्रि तक जारी निषेघाज्ञा में विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, प्रतिबंधित हथियार, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा तथा ना ही प्रदर्शन करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को परोक्ष या अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से ना तो डराएगा और ना धमकायेगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए उत्साहित एवं प्रेरित करेगा, उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक तथा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा एवं ना ही आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण करेगा। आपत्तिजनक सामग्री एवं जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी आॅडियो-वीडियों कैसेट या सीडी अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रचार-प्रसार नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का अत्यन्त ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर चलने एवं इसके उपयोग पर पाबन्दी रहेगी।
निषेघाज्ञा के अनुसार कोई भी व्यक्ति नियमों व निर्देशों की अवहेलना कर रैली का आयोजन नहीं करेगा, चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने या उसमें व्यवधान उत्पन्न करने, शांति भंग करने जैसे कार्य नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा के सेवन एवं अन्य के उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा को लेकर आवागमन, विहित मात्रा से अधिक मदिरा के घर पर संग्रहण तथा सूखा दिवस पर मदिरा के क्रय-विक्रय पर पूर्ण पाबन्द रहेगा। रिटर्निंग आॅफिसर से लिखित में अनुमति प्राप्त करके ही लाउडस्पीकर का प्रयोग होगा जो रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। जुलूस, रैली, सभा आदि का आयोजन भी सक्षम पुलिस अधिकारी की अनुशंषा के पश्चात् संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति से ही होगा। सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक भवन, स्थल, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों एंव सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का लेखन व चित्राण नहीं होगा। इसके उपयोग के लिए संबंधित भवन मालिक व धारक की पूर्व लिखित सहमति लेना आवश्यक होगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करने की कार्यवाही की जाएगी।