दीपावली पर तेज आवाज वाली आतिशबाजी पर प्रतिबंध

अजमेर। दीपावली के अवसर पर अजमेर जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य अधिक आवाज करने वाली आतिशबाजी के प्रयोग पर प्रतिबंध है। जि...

अजमेर। दीपावली के अवसर पर अजमेर जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य अधिक आवाज करने वाली आतिशबाजी के प्रयोग पर प्रतिबंध है।

जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. आरूषि मलिक ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार  लाउड स्पीकर तथा ऊंची आवाज पैदा करने वाले यन्त्रों के साथ-साथ रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य आतिशबाजी छोड़ने एवं मानक स्तर से अधिक डेसिबल का शोर उत्पन्न करने वाली आतिशबाजी पर प्रतिबंध हैं।

जिले में अस्थायी अनुज्ञा पत्रा धारक आतिशबाजी विक्रेताओं की समय-समय पर जांच की जाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मानक सीमा से अधिक शोर उत्पन्न करने वाली आतिशबाजी का बेचान नहीं हो।
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