घनश्याम तिवाड़ी के खिलाफ अदालती कार्यवाही पर रोक
कोर्ट ने 12 मई 2015 को अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, कोर्ट ने रोक हटाने के प्रार्थना-पत्र को खारिज करते हुए पुराने आदेश को पुष्ट करते हुए आईपीसी की धारा 500 पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक तिवाड़ी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही रोक दी है। तिवाड़ी की ओर से अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने हाईकोर्ट को बताया था कि कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा ने प्रार्थी के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाते हुए अधीनस्थ अदालत में परिवाद पेश किया।
अदालत ने मानहानि के मामले में 5 दिसंबर 2013 को प्रार्थी के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया। इसके खिलाफ प्रार्थी की निगरानी याचिका अतिरिक्त जिला न्यायालय से 21 अप्रेल को खारिज हो गई। हाईकोर्ट ने 12 मई को सुरेश मिश्रा को नोटिस जारी कर अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि मानहानि की धारा की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है, ऐसे सभी मामलों में अधीनस्थ अदालत की कार्रवाईयों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है।