भवरी देवी मामले में पूर्व विधायक मलखान सिंह की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज

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जोधपुर। राजस्थान के बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण एवं हत्या के मामले में एससी—एसटी मामलों की विशेष अदालत में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी मोहिता भटनागर ने इस मामले के आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह की ओर से पेश की गई अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

मलखानसिंह के फूफा का निधन होने की वजह से अंतरिम जमानत के लिए अर्जी पेश की गई थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मामले की ट्रायल एक साल में पूरी करने के निर्देश मिलने के बाद से ही अदालत मामले को गंभीरता से ले रही है। ट्रायल में किसी प्रकार की देरी न हो इसको लेकर काफी गंभीरता भी दिखाई जा रही है, जिसके चलते ट्रायल को अब गति भी मिली है।

वहीं मामले की आज नियमित सुनवाई भी हुई, जिसमें सीबीआई के गवाह एवं अनुसंधान अधिकारी हिम्मत अभिलाष का मुख्य परीक्षण हुआ। सुनवाई के दौरान मामले के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश नही किया गया, क्योकि आधे आरोपी जोधपुर की सेंट्रल जेल में और आधे आरोपी अजमेर जेल में हैं। इस मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी।


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