केंद्र सरकार ने सौंपी कालेधन के 627 धन-कुबेरों की सूची
नई दिल्ली। कालाधन मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को विदेशी बैंकों में पैसा जमा करवाने वाले...
सूत्रों के मुताबिक एटर्नी जनरल मुकुल राहतगी के द्वारा कोर्ट को तीन सीलबंद लिफाफों में सौंपी गई इस लिस्ट में पहले लिफाफे में खाताधारकों के नाम हैं, दूसरे लिफाफे में जांच की स्टेटस रिपोर्ट और तीसरे लिफाफे में देशों के साथ संधि की जानकारी दी गई है।
वहीं दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने इस सील बंद लिफाफे को फिलहाल खोलने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे एसआइटी के द्वारा ही खोला जायेगा। एटर्नी जनरल ने बताया कि सरकार ने जो लिस्ट कोर्ट को सौंपी है वह एचएसपीसी के द्वारा मिली है। ख़बरों के मुताबिक जांच की स्टेट्स रिपोर्ट में 2006 तक का सारा ब्यौरा है। बताया जा रहा है कि यह भारत को फ्रांस सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया है। फ्रांस सरकार ने 2011 में ही यह रिर्पोट भारत सरकार को दे दी थी।
ख़बरों के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से आज सौंपी गई 627 धनकुबेरों की सूची में आधे से अधिक भारतीय नागरिकों के नाम बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ नाम विदेशों में रह रहे भारतीयों के भी है। लिस्ट में करीब 300 लोग एनआरआई हैं जिनपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है वहीं बाकि 327 लोगों की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वो कालाधन है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल से इस सूची की पड़ताल करने और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र द्वारा पेश की गई सूची के सीलबंद लिफाफे को नहीं खोला और कहा कि इसे केवल विशेष जांच दल (एसआईटी) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा ही खोला जाएगा, जिसका गठन शीर्ष अदालत द्वारा किया गया है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही एसआईटी से नवंबर के अंत तक अपनी जांच के संबंध में स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है।