जनरल टिकट पर तीन घंटे में सफर नहीं किया तो अमान्य होगा टिकट

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श्रीगंगानगर। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा, स्टेशन परिसर में भीड़ कम करने और रेवन्यू बढ़ाने के लिए अब नया नियम बना दिया है। जनरल टिकट पहले 24 घंटे के लिए वैलिड होता था। अब एक मार्च से इसे महज तीन घंटे ही उपयोग में लिया जा सकेगा। अगर यात्री ने जनरल टिकट लेने के बाद निर्धारित अवधि में यात्रा शुरू नहीं की उसे बेटिकट माना जाएगा।

एक मार्च 2016 से लागू होने वाले इस नियम को लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। सूत्रों के अनुसार खास बात यह है कि 200 किमी का जनरल टिकट लेने वाले यात्रियों पर पुराने नियम ही लागू होंगे।

यानी कि यह टिकट पूरे दिन के लिए वैलिड होगा, लेकिन 199 किमी तक या उससे कम दूरी वाले टिकट पर डेस्टिनेशन के लिए पहली ट्रेन छूटने तक या टिकट जारी होने के तीन घंटे तक ही वैलिड रहेंगे।

इसके अलवा 199 किमी तक सफर करने वालों को उसी वक्त रिटर्न टिकट भी नहीं मिलेगी। वहीं आईआरसीटीसी भी अगले महीने से कई बदलाव करने जा रहा है।

रिफंड को लेकर नहीं कर सकेंगे ठगी

अब यात्री रिफंड के मामले में रेलवे से ठगी नहीं कर सकेंगे। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन के सीएमआई वेदप्रकाश शर्मा ने बताया कि पहले लोग 55 रुपए का सुपरफास्ट का टिकट लेकर हनुमानगढ़ तक सफर कर लेते थे। टिकट 24 घंटे तक वैलिड होती थी। हनुमानगढ़ में दो-ढाई घंटे में काम निपटाकर श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर टिकट रिफंड करवाकर रुपए वापस ले लेते थे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। स्टेशन पर यात्री टिकट लेकर बेमतलब में नहीं रुक पाएंगे। इससे भीड़ कम होगी और संदिग्धों पर नजर रखी जा सकेगी।

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