चिंकारा शिकार मामले में सलमान को SC का नोटिस
नई दिल्ली। देश के उच्चतम न्यायालय ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने बॉलीवु...
न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान सलमान को नोटिस जारी किया एवं चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है।
राजस्थान सरकार ने सलमान को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने तथा उन्हें शूटिंग के सिलसिले में विदेश जाने की अनुमति को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने गत वर्ष नवंबर में शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता को अपराधी बनाए जाने पर रोक लगा दी थी ताकि फिल्म के निर्माण के सिलसिले में उनकी विदेश यात्रा सुनिश्चित हो सके।
सैंतालीस वर्षीय अभिनेता पर 1998 में राजस्थान में 'हम साथ-साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार करने का आरोप है, जबकि इस फिल्म के सह कलाकारों- सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप है।
इसी दौरान सलमान खान पर गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने का भी आरोप लगा था। सलमान खान ने लाइसेंस खत्म होने के बावजूद अपने पास हथियार रखे थे। कोर्ट ने उस वक्त सलमान खान की राइफल और रिवॉल्वर को जब्त कर लिया था जब उनके लाइसेंस की मियाद खत्म हो गई थी।