दीपावली पर्व पर अजमेर में धारा 144 लागू, रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर रोक
अजमेर । अजमेर शहर में दीपावली के अवसर पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दीपावली के पर्व पर 26 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक धारा 144 ल...
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अजमेर । अजमेर शहर में दीपावली के अवसर पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दीपावली के पर्व पर 26 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक धारा 144 लागू रहेगी।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अरविंद कुमार सेंगवा ने आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत धारा 144 लागू की है। दीपावली पर्व पर कुछ विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग से जन एवं धन की हानि हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर शहर के नगर क्षेत्र एवं शांत घोषित क्षेत्रों में घातक विस्फोटक राॅकेट, चिड़िया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे एवं सूतली बम के प्रयोग पर पाबंदी लगायी है तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
शांत घोषित क्षेत्र चिकित्सालय, न्यायालय, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थाएं एवं अजमेर शहर में स्थित पेट्रोल पम्प आदि के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री का उपयोग नहीं किया जायेगा। विद्यमान परिस्थितियों में इन आदेशों की पालना करना अति आवश्यक है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही होगी।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अरविंद कुमार सेंगवा ने आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत धारा 144 लागू की है। दीपावली पर्व पर कुछ विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग से जन एवं धन की हानि हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर शहर के नगर क्षेत्र एवं शांत घोषित क्षेत्रों में घातक विस्फोटक राॅकेट, चिड़िया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे एवं सूतली बम के प्रयोग पर पाबंदी लगायी है तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
शांत घोषित क्षेत्र चिकित्सालय, न्यायालय, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थाएं एवं अजमेर शहर में स्थित पेट्रोल पम्प आदि के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री का उपयोग नहीं किया जायेगा। विद्यमान परिस्थितियों में इन आदेशों की पालना करना अति आवश्यक है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही होगी।