स्मृति ईरानी डिग्री विवाद : दिल्ली यूनिवर्सिटी और निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को सौंपे दस्तावेज
कोर्ट ने तमाम दस्तावेजों को देखने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है। इससे पहले कोर्ट ने 16 मार्च को डीयू को आदेश दिया था कि स्मृति ईरानी के ग्रेजुएशन में एडमिशन से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में जमा किए जाएं। कोर्ट ने चुनाव आयोग भी आदेश जारी किया है।
चुनाव आयोग को जारी निर्देश में कोर्ट ने कहा था कि स्मृति ईरानी ने चुनाव के समय जो हलफनामा दिया था, वह कोर्ट में जमा किया जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। कोर्ट ने इस मामले में 3 मई को भी सुनवाई की थी।
उल्लेखनीय है कि स्मृति ईरानी पर पिछले दो चुनावों में उनके द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों में दी गई जानकारी में झूठे तथ्य बताए जाने का आरोप है। उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है, वह आपस में मेल नहीं खाती है। दोनों हलफनामों में से एक में उन्होंने खुद को बी कॉम पास बताया है। वहीं दूसरे में उनके बीए पास होने की बात कही गई है।
Smriti Irani | Election Commission | Smirti Irani Degree | Delhi University