गंभीर अवमानक औषधि के लिए अलर्ट नोटिस
https://khabarrn1.blogspot.com/2016/02/drug-alert-notice-for-serious-substandard.html
जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की राज्य औषधि नियंत्रक इकाई द्वारा औषधि प्रयोगशाला परीक्षण में चार दवाओं को अवमानक कोटि की औषधि घोषित किया गया है। अवमानक घोषित इन दवाइयों की बिक्री व संघारण पर रोक लगाई गई है।
औषधि नियंत्रक अधिकारी ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत् मै. जी लैबोरेटरीज लिमिटेड-पानोता साहेब की लोसरटन पोटेसियम एंड एमलोडिपाइन टैबलेट बैच संख्या 414-3, मै. सन्टो फारमोलूशन्स-सोलन की आॅफलोक्सिन-200 टेबलेट बैच संख्या एस-1045, मै. एफडीसी लिमिटेड-बडी, सोलन की सेफीजाइम-200 एमजी टेबलेट बैच संख्या सीकेएम 5031 तथा मै. बक्सिल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार की पेंटापेराजाॅल एंड डोमपेरीडाॅन डीएसआर केपसूल बेच बीसी 018 को अमानक कोटि की औषधियां घोषित किया गया है।
सम्पूर्ण प्रदेश में परीक्षण में अमानक इन औषधियों की बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंध रहेगा तथा इन औषधि निर्माताओं के अन्य उत्पादों के नमूने लेकर जांच करवाने के निर्देश दिये गये हैं।
औषधि नियंत्रक अधिकारी ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत् मै. जी लैबोरेटरीज लिमिटेड-पानोता साहेब की लोसरटन पोटेसियम एंड एमलोडिपाइन टैबलेट बैच संख्या 414-3, मै. सन्टो फारमोलूशन्स-सोलन की आॅफलोक्सिन-200 टेबलेट बैच संख्या एस-1045, मै. एफडीसी लिमिटेड-बडी, सोलन की सेफीजाइम-200 एमजी टेबलेट बैच संख्या सीकेएम 5031 तथा मै. बक्सिल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार की पेंटापेराजाॅल एंड डोमपेरीडाॅन डीएसआर केपसूल बेच बीसी 018 को अमानक कोटि की औषधियां घोषित किया गया है।
सम्पूर्ण प्रदेश में परीक्षण में अमानक इन औषधियों की बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंध रहेगा तथा इन औषधि निर्माताओं के अन्य उत्पादों के नमूने लेकर जांच करवाने के निर्देश दिये गये हैं।