तीन निजी शैक्षणिक संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर
https://khabarrn1.blogspot.com/2016/01/FIR-against-three-private-educational-institutions.html
जयपुर। राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-2006 के तहत सिविल लाईन जोन द्वारा सोमवार को 3 निजी शैक्षणिक संस्थाओं के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है।
जयपुर नगर निगम के आयुक्त आशुतोष ए.टी. पेडणेकर ने बताया कि राजस्थान सम्पत्ति निवारण अधिनियम 2006 के तहत तीन निजी शैक्षणिक संस्थाओं में मैसर्स संजीवनी, मैसर्स विकल्प, मैसर्स इन्क्रेडेबल द्वारा बजाज नगर, ज्योति नगर, आदर्श बाजार बरकत नगर में सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाकर सम्पत्तियों को विरूपति किया था।
इस पर आज कार्रवाई के दौरान थाना बजाज नगर एवं ज्योति नगर में तीन एफआईआर दर्ज करवाई गई। कार्रवाई के दौरान 4 अवैध रूप से लगाए गए फ्लेक्स, 150 बैनर एवं 225 अवैध पोस्टर भी जप्त किए गए। कार्रवाई में निरीक्षक दुर्गाशंकर मौर्य एवं प्रीतम बिवाल ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
जयपुर नगर निगम के आयुक्त आशुतोष ए.टी. पेडणेकर ने बताया कि राजस्थान सम्पत्ति निवारण अधिनियम 2006 के तहत तीन निजी शैक्षणिक संस्थाओं में मैसर्स संजीवनी, मैसर्स विकल्प, मैसर्स इन्क्रेडेबल द्वारा बजाज नगर, ज्योति नगर, आदर्श बाजार बरकत नगर में सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाकर सम्पत्तियों को विरूपति किया था।
इस पर आज कार्रवाई के दौरान थाना बजाज नगर एवं ज्योति नगर में तीन एफआईआर दर्ज करवाई गई। कार्रवाई के दौरान 4 अवैध रूप से लगाए गए फ्लेक्स, 150 बैनर एवं 225 अवैध पोस्टर भी जप्त किए गए। कार्रवाई में निरीक्षक दुर्गाशंकर मौर्य एवं प्रीतम बिवाल ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
