'तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी के आदेश की 29 सितंबर तक हो पालना'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीड़ी-सिगरेट इत्यादि तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी को निर्धारित साइज में मंत्रालय के द्वारा लागू नहीं कराने पर नाराजगी जताई है। सिगरेट पर वैधानिक चेतावनी को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति अजीत सिंह एवं न्यायाधिपति ए.एस. गरेवाल ने बुधवार को तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर 85 प्रतिशत हिस्से पर सचित्र वैधानिक चेतावनी के प्रकाशन के सबंध में नियम 2014 को टालने के लिए जारी शुद्व-पत्र पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में पारित आदेश की पालना न करने पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने इस आदेश की पालना 29 सितंबर 2015 तक करने के आदेश दिये हैं।

याचिकाकर्ता राहुल जोशी ने बताया कि तंबाकू उत्पादों  पर सचित्र चेतावनी को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में 3 जुलाई 2015 को पारित आदेश की पालना क्रेंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा नहीं की गई है, जिस पर नाराजगी जताई गई है। केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय को 29 सितंबर 2015 तक इस तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी के आदेश की पालना करने की हिदायत दी गई है।

उन्होने बताया कि इस आदेश की पालना नहीं करने पर न्यायालय के द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को व्यक्तिगत पेश होने के आदेश के लिए बाध्य होना पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई 2015 के संबध में पारित आदेश के संबध में कोई कार्यवाही केंद्र सरकार की और से न होने पर असंतोष जाहिर किया है।

इस संबध में केंद्र सरकार को तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इस मामले की कार्यवाही के लिए आगामी 29 सितंबर 2015 को सुनवाई रखी गई है, जिसमें केंद्र सरकार सिगरेट पर 85 प्रतिशत वैधानिक चेतावनी के मामलें में की गई कार्यवाही की रिपेार्ट पेश करेगी। 

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