स्थानान्तरण आदेश पर रोक
https://khabarrn1.blogspot.com/2015/07/transfer-order-prevent.html
जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने अरूण प्रकाश शर्मा के माामले में स्थानान्तरण आदेश पर रोक लगाते हुये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से जवाब तलब किया है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 26 जून 2015 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय चकदारपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खण्डेवला, पहाड़ी में व्याख्याता पद के विरूद्ध किया गया।
इससे पीड़ित होकर अर्पीलार्थी ने जरिये अधिवक्ता डी. पी. शर्मा के माध्यम से उक्त अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का स्थानान्तरण मनमाना है, क्योंकि अपीलार्थी को व्याख्याता के पद के विरूद्ध लगाया गया है, जबकि प्रार्थी द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्त कर्मचारी है।
अपीलार्थी का यह भी तर्क था कि यदि अपीलार्थी को उक्त पद पर नियुक्त करना आवश्यक था, तो विपक्षी विभाग को चाहिये था कि अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ देकर व्याख्यता के पद पर नियुक्त करते। चूंकि अपीलार्थी को व्याख्यता पद पर नियुक्त नहीं किया गया, इसलिये अपीलार्थी का स्थानान्तरण व्याख्याता के पद पर करना अनुचित था। मामले की सुनवाई के पश्चात् अधीकरण ने उक्त आदेश पारित किया।
इससे पीड़ित होकर अर्पीलार्थी ने जरिये अधिवक्ता डी. पी. शर्मा के माध्यम से उक्त अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का स्थानान्तरण मनमाना है, क्योंकि अपीलार्थी को व्याख्याता के पद के विरूद्ध लगाया गया है, जबकि प्रार्थी द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्त कर्मचारी है।
अपीलार्थी का यह भी तर्क था कि यदि अपीलार्थी को उक्त पद पर नियुक्त करना आवश्यक था, तो विपक्षी विभाग को चाहिये था कि अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ देकर व्याख्यता के पद पर नियुक्त करते। चूंकि अपीलार्थी को व्याख्यता पद पर नियुक्त नहीं किया गया, इसलिये अपीलार्थी का स्थानान्तरण व्याख्याता के पद पर करना अनुचित था। मामले की सुनवाई के पश्चात् अधीकरण ने उक्त आदेश पारित किया।