अवैध निर्माण वाले भवनों में अब निर्माताओं के साथ ठेकेदार, खरीददार और किराएदार पर भी होगी कार्रवाई

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जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चार मंजिला भवनों की स्वीकृति के विरूद्ध अवैध रूप से पाॅचवी मंजिल का निर्माण करने वाले भवन निर्माताओं के साथ अब ठेकेदार, फ्लैट खरीदने और उसमें किराए पर रहने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

जेडीए आयुक्त शिखर अग्रवाल ने गुरूवार सायं ऐसे 78 प्रकरणों की समीक्षा करने के बाद कानून के प्रावधानों के तहत इन सभी पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जेडीए द्वारा ऐसे 78 भवनों को चिन्ह्ति किया गया है, जहां मानचित्र में चार मंजिल तक की स्वीकृति दी गई थी, परन्तु नियमों के विपरीत जाकर अवैध रूप से पाॅचवी मंजिल का भी निर्माण कर लिया गया है।

पूर्व में ऐसे प्रकरणों में केवल भवन निर्माता के विरूद्ध ही कार्यवाही की जाती थी, जबकि नियमों में उस मंजिल को बनाने वाले ठेकेदार, फ्लैट खरीदने और उसमें किराए पर रहने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रावधान हैं। इस निर्णय से भविष्य में नक्शे के विपरीत जाकर अधिक निर्माण करने की प्रवृति पर अंकुश लगेगा।

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