ड्राइवरों को रास्ते पर लाएगा नया मोटर वाहन कानून

नई दिल्ली। सड़क दुर्घटनाओं में व्यापक कमी लाने के लिए सरकार ने प्रस्तावित नए कानून में वाहनों में सड़क सुरक्षा के लिए विशेष संवेदनशील उपकरण...

नई दिल्ली। सड़क दुर्घटनाओं में व्यापक कमी लाने के लिए सरकार ने प्रस्तावित नए कानून में वाहनों में सड़क सुरक्षा के लिए विशेष संवेदनशील उपकरण लगाने होंगे। ये उपकरण ऐसे होंगे जो खास परिस्थिति में वाहन की गति स्वत: ही नियंत्रित कर लेंगे और ड्राइवर को सचेत रखेंगे। इसके अलावा, झपकी लगने पर ड्राइवर को सावधान कर देंगे।

नरेंद्र मोदी सरकार ने भारी जुमार्ने व जेल की सजा जैसे प्रावधानों के जरिए अगले पांच साल में कम से कम दो लाख सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक, 2014 के तहत ये प्रस्ताव किए हैं। उल्लेखनीय है कि कल पेश किए गए विधेयक के मसौदे के मुताबिक, मोटर वाहन नियमन में इंटेलिजेंट स्पीड अडाप्टेशन, ड्राइवर अलर्ट कंट्रोल, डिस्टेंस क्लाजर रेट डिटेक्शन और ग्रीन बाक्स मानिटरिंग जैसी प्रौद्योगिकियां लगाने की बात कही गई है।

इस विधेयक का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मौत में कमी लाना है। भारत में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। विधेयक में सरल एकल खिड़की प्रणाली के जरिए स्वत: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की व्यवस्था है जिसमें एकीकृत बायोमीट्रिक प्रणाली शामिल है।

इससे लाइसेंस के दोहराव से बचा जा सकेगा। विधेयक के मसौदे में बस एवं अन्य यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य है। सीट बेल्ट पहनने से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 5,000 रूपए तक के जुमार्ने की व्यवस्था की गई है। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों से सख्ती से निपटने के लिए विधेयक में प्रस्ताव है कि यदि चालक की लापरवाही से कुछ निश्चित परिस्थितियों में बच्चे की मौत हो जाती है तो चालक पर 3 लाख रूपए तक जुमार्ना लगाया जाएगा और उसे 7 साल की कैद की सजा मिलेगी।

हवा-हवाई ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। असुरक्षित स्थिति में वाहन का इस्तेमाल करने पर एक लाख रूपए तक जुमार्ना या छह महीने की जेल या दोनों का प्रावधान किया गया है। पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए भी विधेयक में प्रावधान किया गया है।

पहली बार पकड़े जाने पर 25,000 रूपए जुमार्ना या तीन महीने तक की जेल या दोनों हो सकती है और छह महीने तक लाइसेंस के निलंबित रखा जा सकता है। तीन साल में दूसरी बार यह अपराध करने पर 50,000 रूपए जुमार्ना या एक साल तक की जेल या दोनों हो सकती है और एक साल तक लाइसेंस निलंबित रखा जा सकता है।


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