ई- मित्र केन्द्र संचालकों को देय सेवा शुल्क निर्धारित
बून्दी। ( हनुमान गौड) सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा डिजिटल सर्विस एवं स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एसएसडीजी) से संबंधित सेव...
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बून्दी। ( हनुमान गौड) सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा डिजिटल सर्विस एवं स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एसएसडीजी) से संबंधित सेवाओं के लिए आदेश जारी किये गये है। आदेशानुसार अब बून्दी जिले में संचालित सभी ई-मित्र कियोस्क तथा नागरिक सेवा केन्द्रो पर आवेदकांे द्वारा जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्रों को जमा करने पर प्रति प्रमाण पत्र 15 रूपये शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार कियोस्क धारक से ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर आवेदक से 15 रूपये की राशि आमजन से प्राप्त की जाकर प्राप्ति रसीद भी दी जायेगी। यह जानकारी ड़ीओआईटी के उपनिदेशक श्री मनीष कुमार शर्मा ने एक विज्ञप्ति में दी।
उन्होनें बताया कि एसएसडीजी योजनान्तर्गत सेवाओं में 23 सेवाओं के लिए 30 रू/- , कृषि विभाग की सेवाओं के लिए 20रू/-, रोजगार कार्यालय की सेवाओं के लिए 50रू/- तथा समाज कल्याण विभाग की सेवाओं के लिए 20रू/- की राशि आवेदन शुल्क एक जुलाई से आम नागरिकों द्वारा कियोस्क संचालक को दी जायेगी। इन सेवाओं से संबंधित आवेदन शुल्क की सूची जिले में संचालित कियोस्कों पर प्रदर्शित की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा कियोस्क ( ई- मित्र/नागरिक सेवा केन्द्र) धारकों को एक जुलाई से इन सेवाओं से संबंधित कार्य का भुगतान नही किया जाएगा।
उन्होनें बताया कि एसएसडीजी योजनान्तर्गत सेवाओं में 23 सेवाओं के लिए 30 रू/- , कृषि विभाग की सेवाओं के लिए 20रू/-, रोजगार कार्यालय की सेवाओं के लिए 50रू/- तथा समाज कल्याण विभाग की सेवाओं के लिए 20रू/- की राशि आवेदन शुल्क एक जुलाई से आम नागरिकों द्वारा कियोस्क संचालक को दी जायेगी। इन सेवाओं से संबंधित आवेदन शुल्क की सूची जिले में संचालित कियोस्कों पर प्रदर्शित की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा कियोस्क ( ई- मित्र/नागरिक सेवा केन्द्र) धारकों को एक जुलाई से इन सेवाओं से संबंधित कार्य का भुगतान नही किया जाएगा।
