घरों पर नहीं लगा सकते दस रूपये से ज्यादा का झंडा-बैनर
बूंदी, । लोकसभा आम चुनाव में यदि आप किसी भी पार्टी या प्रत्याशी के समर्थन में अपने घर या दुकान पर झंडा, बैनर अथवा पोस्टर लगाना चाहते हैं...
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बूंदी, । लोकसभा आम चुनाव में यदि आप किसी भी पार्टी या प्रत्याशी के समर्थन में अपने घर या दुकान पर झंडा, बैनर अथवा पोस्टर लगाना चाहते हैं तो 10 रूपये से अधिक का खर्चा नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का समर्थन दर्शाने के लिए अपने घर पर झंडा,बैनर अथवा पोस्टर लगा तो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी कीमत दस रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि दस रूपये से अधिक की राशि का खर्च कर समर्थन किया तो उसका खर्च उस प्रत्याशी के खाते में जोड़ दिया जाएगा। मकान मालिक की अनुमति जरूरी - इसके विपरित यदि कोई प्रत्याशी या पार्टी अपना बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स या झंडा किसी के भी निजी मकान पर लगाता है तो उसे मकान मालिक की अनुमति लेनी होगी। यदि मकान मालिक अनुमति देता है तो यह अनुमति उसे जिला निर्वाचन कार्यालय को बतानी पड़ेगी। उसके आधार पर ही निर्वाचन अधिकारी उक्त मकान पर प्रचार की अनुमति देगा। यदि किसी के मकान पर बिना अनुमति किसी ने प्रचार सामग्री लगा रखी है तो उसकी शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाएगी।
