जिले के यातायात, परिवहन एवं ट्रेफिक व्यवस्थाओं पर की चर्चा
https://khabarrn1.blogspot.com/2016/12/discussed-over-traffic-transport-and-traffic-arrangements-in-district.html
अजमेर। जिला कलेक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति बैठक आयोजित हुई। इसमें जिले के यातायात, परिवहन एवं ट्रेफिक व्यवस्थाओं के विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में ब्यावर विधायम शंकर सिंह रावत ने ब्यावर में यातायात पुलिस का जाप्ता बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव रखा। इस पर जिला कलेक्टर ने ब्यावर के साथ-साथ किशनगढ़ और पुष्कर में भी स्थायी यातयात पुलिस का जाप्ता बढ़ाने का प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देश प्रदान किए।
अजमेर नगर निगम के महापौर धर्मेन्द्र गहलोत ने कहा कि शहर में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की पालना सुनिश्चित की जाएगी। विभिन्न स्थानों पर पोस्टर बैनर आदि अवैध तरीके से लगाकर शहर के सौन्दर्य को बिगाड़ने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवायी जाएगी। लौंगिया में संचालित आयुर्वेद अस्पताल को गंज स्थित यूनानी अस्पताल में शिफ्ट करने पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
गोयल ने कहा कि पूराने आरपीएससी भवन से इंडिया मोटर्स चौराहे तक तथा सुभाष उद्यान के बाहर गाड़िया खड़ी करना प्रतिबंधित रहेगा। इन्हें नगर निगम द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ी करवायी जाएगी। सुभाष उद्यान के सामने स्थित पूराने प्राईवेट बस स्टैण्ड का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा सावित्राी चौराहा तथा जवाहर रंगमंच के चारो तरफ स्थित भवनों की नपती की जाएगी। भवनों के लिए आंवटित एवं स्वीकृत भूमि के अतिरिक्त जमीन पर निर्मित निर्माण कार्य को अतिक्रमण माना जाएगा। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा उसके परिक्षेत्र में आने वाली समस्त बहुमंजिला ईमारतों के स्वीकृत नक्शों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। विवाह समारोह स्थलों के मालिकों द्वारा सड़क पर पार्किंग करवाने पर नोटिस देकर स्थल को सीज करने की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
उन्होंने कहा कि एक जनवरी से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश करने के समय में कटौति की जाएगी तथा इसे 6 घण्टे तक सिमित किया जाएगा। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में आंवटित भूमि पर एक अप्रेल तक व्यवसाय आरम्भ नहीं करने वाले ट्रांसपोर्टर्स का आंवटन रद्ध किया जाएगा। शहर में 15 वर्ष से पूराने आॅटो रिक्शा के संचालन पर पाबंदी रहेगी। पूराने आॅटो रिक्शा के परमिट को सरेंडर करने पर उसके स्थान पर ई-रिक्शा का परमिट जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के पहियों पर लाॅक लगाने के लिए जिला यातायात पुलिस द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक लाॅक लगे वाहन पर पुलिस द्वारा नो पार्किंग में वाहन खड़ा नहीं करने की सूचना के साथ स्टीकर लगाए जाने की कार्यवाही भी की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार ने कहा कि पुलिसकर्मी द्वारा बिना हैल्मेट दुपहिया वाहन चलाने पर चालन के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही भी अमल में लायी जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद कुमार सेंगवा, यातायात पुलिस अधीक्षक अदिति कांवट तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
अजमेर नगर निगम के महापौर धर्मेन्द्र गहलोत ने कहा कि शहर में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की पालना सुनिश्चित की जाएगी। विभिन्न स्थानों पर पोस्टर बैनर आदि अवैध तरीके से लगाकर शहर के सौन्दर्य को बिगाड़ने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवायी जाएगी। लौंगिया में संचालित आयुर्वेद अस्पताल को गंज स्थित यूनानी अस्पताल में शिफ्ट करने पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
गोयल ने कहा कि पूराने आरपीएससी भवन से इंडिया मोटर्स चौराहे तक तथा सुभाष उद्यान के बाहर गाड़िया खड़ी करना प्रतिबंधित रहेगा। इन्हें नगर निगम द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ी करवायी जाएगी। सुभाष उद्यान के सामने स्थित पूराने प्राईवेट बस स्टैण्ड का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा सावित्राी चौराहा तथा जवाहर रंगमंच के चारो तरफ स्थित भवनों की नपती की जाएगी। भवनों के लिए आंवटित एवं स्वीकृत भूमि के अतिरिक्त जमीन पर निर्मित निर्माण कार्य को अतिक्रमण माना जाएगा। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा उसके परिक्षेत्र में आने वाली समस्त बहुमंजिला ईमारतों के स्वीकृत नक्शों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। विवाह समारोह स्थलों के मालिकों द्वारा सड़क पर पार्किंग करवाने पर नोटिस देकर स्थल को सीज करने की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
उन्होंने कहा कि एक जनवरी से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश करने के समय में कटौति की जाएगी तथा इसे 6 घण्टे तक सिमित किया जाएगा। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में आंवटित भूमि पर एक अप्रेल तक व्यवसाय आरम्भ नहीं करने वाले ट्रांसपोर्टर्स का आंवटन रद्ध किया जाएगा। शहर में 15 वर्ष से पूराने आॅटो रिक्शा के संचालन पर पाबंदी रहेगी। पूराने आॅटो रिक्शा के परमिट को सरेंडर करने पर उसके स्थान पर ई-रिक्शा का परमिट जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के पहियों पर लाॅक लगाने के लिए जिला यातायात पुलिस द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक लाॅक लगे वाहन पर पुलिस द्वारा नो पार्किंग में वाहन खड़ा नहीं करने की सूचना के साथ स्टीकर लगाए जाने की कार्यवाही भी की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार ने कहा कि पुलिसकर्मी द्वारा बिना हैल्मेट दुपहिया वाहन चलाने पर चालन के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही भी अमल में लायी जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद कुमार सेंगवा, यातायात पुलिस अधीक्षक अदिति कांवट तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।