घबराएं नहीं, अगर आपके पास भी हैं 500 और 1000 के नोट तो यूं बदलाएं

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नई दिल्ली। देश में कालेधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर लगाम कसने की कवायद के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज देश के नाम अपने सम्बोधन में की गई 500 रुपए और 1000 हजार के नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद देशभर में तरह-तरह चर्चाएं शुरू हो गई है। ऐसे में उन लोगों के लिए दुविधा भी हो गई है, जिनके पास 500 और 1000 रुपए के नोटों की नकदी रखी हुई है।

देश के नाम दिए गए अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आज यानि मंगलवार 8 नवम्बर की आधी रात से ही 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के नियमित हैं और लेनदेन के लिए उपयोग हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि, 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आज से ही कानूनी रुपए से बंद हो चुके हैं। दोनों मूल्य के पुराने नोट 10 नवबंर से लेकर 30 दिसंबर तक बैंक, डाकघर या उप डाकघर में जमा करवाए जा सकेंगे। इस समय के बाद भी जो पुराने नोट बैंक में जमा नहीं करवाएंगे, वह मुद्रा अमान्य हो जाएगी। पीएम ने कहा कि नोट जमा करवाने में किसी भी तरह से अफरातफरी करने की कोई आवश्कता नहीं है। पुराने नोट खाते में डालकर वापस निकाले जा सकेंगे।

ऐसे में अगर आपके पास भी 500 या 1000 रुपए के नोट हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि खुद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बताया है कि किस तरह से आप पुराने नोटों को बदला सकते हैं।

इस प्रकार से बदलें अपने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट :

  • 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप 500 और 1000 के नोट नजदीकी बैंक या डाकघर में जमा करा सकते हैं। इसके बदले जमा की गई रकम के बराबर ही बैंक या डाकघर आपको भुगतान करेंगे।
  • 30 दिसंबर 2016 तक 500 और 1000 के नोट नहीं जमा कर पाने पर आपको 1 मौका और मिलेगा। इसके बाद आप पहचान—पत्र के साथ 30 मार्च 2017 तक रिजर्व बैंक में 500 और 1000 के नोट जमा कर सकेंगे।
  • 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में पुराने 500 के नोट भुगतान के लिए स्वीकार किए जाएंगे।
  • अगले 72 घंटों तक रेलवे के बुकिंग काउंटर, सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर भी केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट मान्य होंगे।
  • अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर विदेश से आ रहे या जा रहे लोगों के पास यदि पुराने नोट हैं तो ऐसे नोटों की 5000 रुपये तक की राशि को नये और मान्य नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी।


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