अब जेल की हवा खाएगा पत्नी के साथ मारपीट करने वाला बीएसएनएल का लेखाधिकारी

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जयपुर। राजधानी जयपुर की एक अदालत ने पत्नी के साथ मारपीट करने एवं उसे गुजारा भत्ता की राशि नहीं दिए जाने के आरोप में बीएसएनएल के एक लेखाधिकारी को जेल भेजे जाने के आदेश दिए हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में दूरसंचार महाप्रबंधक कार्यालय (टीडीएम) बांसवाडा में पदस्थापित लेखाधिकारी सत्यनारायण गुप्ता उर्फ एस.एन. गुप्ता को सोमवार को जेल भेज दिया है।

शहर की अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-14 ने आरोपी की पत्नी की अनु गुप्ता की ओर से दर्ज घरेलू हिंसा मामले में आरोपी एस.एन. गुप्ता को जेल भेजने का आदेश दिया है। इससे पहले सुबह वैशाली नगर थाना पुलिस ने आरोपी लेखाधिकारी एस.एन. गुप्ता को घरेलू हिंसा मामले में भरण-पोषण की तीन लाख रुपए की राशि की वसूली के लिए थाने बुलाया था, जहां पर पुलिस के वसूली की राशि मांगने पर गुप्ता ने यह राशि देने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जहां से पुलिस ने उसे दोपहर बाद कोर्ट में पेष किया। अदालत के आदेष पर उसे जेल भेज दिया गया।

क्या है मामला :
जयपुर में वैशाली नगर के चित्रकूट निवासी पीड़िता अनु गुप्ता ने मारपीट कर घर से बाहर निकालने, उसके नाम आवंटित मकान से बेदखल करने का प्रयास करने और घरेलू हिंसा कारित करने के संबंध में अपने पति एवं बीएसएनएल विभाग के दूरसंचार जिला प्रबंधक (टीडीएम) बांसवाड़ा में कार्यरत लेखाधिकारी एस.एन. गुप्ता के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता ने यह मामला महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-14 जयपुर महानगर में जुलाई 2014 में दर्ज करवाया था, जिस में हाइकोर्ट की दखल के बाद निचली अदालत ने अन्तरिम अनुतोष की राहत दी थी।

इस पर मामले की सुनवाई करते हुए निचली कोर्ट ने 18 दिसंबर 2015 को भरण-पोषण के लिए 15 हजार रुपए प्रतिमाह देने के आदेश दिए थे। इस पर आरोपी पति एस.एन. गुप्ता ने अपनी पत्नी को भरण-पोषण की कोई भी राशि अदा नहीं की। इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट में वसूली के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। इस पर कोर्ट ने अदम अदायगी की सूरत में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के आदेश कर वारंट जारी कर दिए, जिनकी पालना में पुलिस ने महिला के भरण-पोषण की राशि की वसूली के लिए आरोपी को कहा।

इस पर आरोपी पति ने राशि देने से मना कर दिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में भी आरोपी ने भरण पोषण के पैसे देने से मना कर दिया। इस पर कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया।



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