बाल यौनाचार-उत्पीड़न रोकथाम के लिए विद्यार्थियों को दी जाएगी पोस्को कानून की जानकारी

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जयपुर। अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर (दक्षिण) हरिसिंह मीना ने कहा कि जिले में बाल यौनाचार एवं उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समग्र एवं सघन प्रयास कर जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु रविवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में विभिन्न विभागों के लगभग 125 मास्टर ट्रेनर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

मीना ने बताया कि इस प्रशिक्षण में पुलिस, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मास्टर ट्रेनर अधिकारियों को दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा बाल यौनाचार एवं उत्पीड़न के प्रभावी रोकथाम के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 के प्रावधानों एवं क्रियान्वयन के बारे में गहनता से प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि मास्टर ट्रेनर्स अपने अपने विभागों के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों, विद्यालयों के बच्चों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला सुपरवाइजरों, राजकीय छात्रावासों एवं बालगृहों को पोस्को कानून के बारे में गहनता से जानकारी देने के साथ ही बाल यौनाचार एवं उत्पीड़न की घटनाओं को शून्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सीबीएससी से मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों का मास्टर ट्रेनिंग कार्यक्रम 29 जुलाई को केन्द्रीय विद्यालय नम्बर, 1 बजाज नगर, टोंक फाटक के सभागार में किया जाएगा। इसी प्रकार 30 जुलाई को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जयपुर मुख्यालय पर स्थित राजकीय सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों का मास्टर ट्रेनिंग कार्यक्रम महारानी गर्ल्स सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बनीपार्क के सभागार में एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों का मास्टर ट्रेनिंग कार्यक्रम भवानी निकेतन सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, सीकर रोड के सभागार में आयोजित किया जाएगा।

मीना ने बताया कि प्रत्येक विद्यालय के मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण के उपरान्त अगले कार्यदिवस से प्रत्येक विद्यालय की प्रार्थना सभा में बाल यौनाचार एवं उत्पीड़न की रोकथाम के सम्बन्ध में व्यापक कानूनी प्रावधनों एवं बचाव व उपायों के सम्बन्ध में मास्टर ट्रेनरों द्वारा जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह में एक दिन प्रार्थना सभा में छात्र-छात्राओं को पोस्को कानून एवं यौनाचार उत्पीड़न के सम्बन्ध में बचाव व उपायों के सम्बन्ध में व्यापक जानकारी देने के साथ काउन्सिलिंग भी की जाएगी। 


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