अजमेर शहर में वाहनों की गति सीमा तय

अजमेर। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर डाॅ. आरूषि मलिक ने एक अधिसूचना जारी कर जन सुरक्षा एवं जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अजमेर शहर के विभिन...

अजमेर। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर डाॅ. आरूषि मलिक ने एक अधिसूचना जारी कर जन सुरक्षा एवं जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अजमेर शहर के विभिन्न मार्गों हेतु वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित की है।

अधिसूचना के अनुसार अशोक उद्यान पुलिया से घूघरा घाटी, रामगंज फ्रुट मण्डी से तबीजी पुलिया, परबतपुरा बाईपास पुलिया से नौ नम्बर पेट्रोल पम्प तक, रीजनल काॅलेज तिराहा से नौसर घाटी, रीजनल काॅलेज तिराहा से बधिर विद्यालय तथा शास्त्री नगर चूंगी नाका से जनाना अस्पताल तक के मार्ग पर अधिकतम गति 50 किलामीटर प्रति घण्टा तय की है।

इसी प्रकार घूघरा घाटी से रोडवेज बस स्टैण्ड, मर्टिण्डल ब्रिज से रामगंज फ्रुट मण्डी, नौ नम्बर पेट्रोल पम्प से मार्टिण्डल ब्रिज, मार्टिण्डल ब्रिज से श्रीनगर रोड मदार, महावीर सर्किल से रीजनल काॅलेज तिराहा वाया रामप्रसाद घाट, बधिर विद्यालय से सावित्री चौराहा, सावित्री चौराहा से बस स्टैण्ड, आगरा गेट से बस स्टैण्ड तथा सावित्री चौराहा से शास्त्री नगर चूंगी नाका तक के मार्ग पर अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घण्टा रहेगी। रोडवेज बस स्टैण्ड से मार्टिण्डल ब्रिज वाया रेलवे स्टेशन,गांधी भवन चौराहा से सावित्री चौराहा तक के मार्ग पर अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घण्टा रहेगी।

अधिसूचना के अनुसार शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सालय परिसर के बाहर तथा गति अवरोधक पर 20 किलोमीटर प्रति घण्टा तथा रोड डिवाईटर कट, रोड़ जंक्शन, तिराहा, चौराहा व सर्किल पर अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घण्टा रहेगी।

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