हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी महाराष्ट्र सरकार
गौरतलब है कि इस साल मई में एक ट्राइल कोर्ट ने खान को 28 सितंबर, 2002 के हिट एंड रन केस में कसूरवार माना था। बांद्रा की एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों पर सलमान खान की टोयोटा लैंड क्रूज़र चढ़ गई थी जिसमें एक आदमी मारा गया था। इस मामले में कुछ दिन पहले ही 10 दिसंबर को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को उलटते हुए 49 साल के इस अभिनेता की पांच साल की सजा को रद्द कर दिया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से राहत प्रदान करते हुए 10 दिसंबर को उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के मुताबिक सलमान के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए और गवाह की पलटती बयानबाजी को आधार मानकर बरी कर दिया था।
वहीं दूसरी ओर, सलमान के खिलाफ राजस्थान में काले हिरण के शिकार मामले में अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। गौरतलब है कि इस मामले में सलमान को एक साल की सजा सुनाई गई है, जिसके खिलाफ उनकी ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है।
बहरहाल, 13 साल की लम्बी दद्दोजहद के बाद 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान ने राहत पायी थी और अब महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सलमान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जिससे सलमान की मुश्किलें एक बार फिर से शुरू होती दिखाई दे रही है।