पात्र भामाशाह कार्ड धारकों को मिलेगी निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाए
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अजमेर। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र भामाशाह कार्ड धारक निजी अस्पतालों की सेवाओं का भी लाभ ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा बजट भाषण 2014-15 में की गई घोषणा की क्रियान्विति भामाशाह बीमा योजना के रूप में की गई है जो स्वस्थ्य राजस्थान की ओर एक कदम है। इस बीमा योजना के आधार पर राज्य के पात्र भामाशाह कार्ड धारकों को निजी अस्पतालों में भी उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उससे उच्चस्तर के अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैश लेस सुविधा के माध्यम से लाभार्थी का उपचार किया जाएगा। चिकित्सा व्यय का पुर्नभरण बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा।
इस योजना का लाभ वे सभी भामाशाह कार्ड धारक परिवार उठा सकेंगे जो राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए पात्र घोषित किए गए हैं अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रहे है। राजस्थान राज्य में लाभार्थियों की अनुमानित संख्या लगभग एक करोड़ होगी।
भामाशाह कार्ड धारक, पति या पत्नी, 25 वर्ष से कम आयु की बेरोजगार संतान एवं मुखिया पर निर्भर माता-पिता इस योजना के अन्तर्गत उपचार सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी है।
योजना केे लाभ भामाशाह का कार्ड बनते ही स्वतः मिलने लग जाता है जिसमें प्रत्येक परिवार को सामान्य बीमारियों की स्थिति में प्रति वर्ष 30 हजार रूपये तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रूपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
अति गंभीर बीमारी से पीडि़त व्यक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा काॅर्पस फण्ड का प्रावधान किया गया है। बीमित राशि के खर्च होने के उपरान्त सक्षम स्तर पर अनुमति के पश्चात इस फण्ड से चिकित्सा खर्च प्रदान किया जा सकता है।
लाभार्थी को विभिन्न अस्पतालों से ओ.पी.डी. में दी जाने वाली सुविधाएं पूर्ववत जारी रहेगी। बीमा कराने से पहले से चली आ रही बीमारियों के इलाज का कवर भी इस बीमा योजना के तहत किया गया है।
लाभार्थी के चिहिन्त बीमारी के लिए भर्ती होने से सात दिन पूर्व एवं डिस्चार्ज होने से 15 दिन तक का चिकित्सा व्यय बीमा कवर में शामिल किया जाता है। इसके अलावा हृदय रोग एवं पाॅलीट्रोमा की स्थिति में अधिकतम 500 रूपये तक का यात्रा भत्ता भी देय है।
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी को सामान्य वार्ड में भर्ती होने का बिस्तर व्यय, भर्ती शुल्क, नर्सिग शुल्क, शल्य चिकित्सा एवं परामर्श शुल्क, निश्चेतन विशेषज्ञ, परामर्श, रक्त तथा आॅक्सीजन के पैकेज का पुनर्भरण बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा। प्रत्यारोपण की स्थिति में एक्सरे और जांच पर होने वाले व्यय को भी बीमा कवर में शामिल किया गया है।
अस्पताल द्वारा इलाज शुरू करने से पूर्व लाभार्थी का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाएगा और भामाशाह कार्ड को ही स्वास्थ्य कार्ड के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आपातकाल में लाभार्थी के प्रमाणिकरण से पूर्व ही उपचार आरम्भ करने का प्रावधान इस योजना में रखा गया है।
इस योजना का लक्ष्य आमजन के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना है। गरीब व्यक्ति को इससे निजी अस्पतालों की सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना से प्राप्त डाटाबेस का उपयोग राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी नितिगत फैसलों और योजनाओं के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले चिकित्सा व्यय का भी बीमा द्वारा रक्षण होगा।
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा बजट भाषण 2014-15 में की गई घोषणा की क्रियान्विति भामाशाह बीमा योजना के रूप में की गई है जो स्वस्थ्य राजस्थान की ओर एक कदम है। इस बीमा योजना के आधार पर राज्य के पात्र भामाशाह कार्ड धारकों को निजी अस्पतालों में भी उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उससे उच्चस्तर के अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैश लेस सुविधा के माध्यम से लाभार्थी का उपचार किया जाएगा। चिकित्सा व्यय का पुर्नभरण बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा।
इस योजना का लाभ वे सभी भामाशाह कार्ड धारक परिवार उठा सकेंगे जो राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए पात्र घोषित किए गए हैं अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रहे है। राजस्थान राज्य में लाभार्थियों की अनुमानित संख्या लगभग एक करोड़ होगी।
भामाशाह कार्ड धारक, पति या पत्नी, 25 वर्ष से कम आयु की बेरोजगार संतान एवं मुखिया पर निर्भर माता-पिता इस योजना के अन्तर्गत उपचार सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी है।
योजना केे लाभ भामाशाह का कार्ड बनते ही स्वतः मिलने लग जाता है जिसमें प्रत्येक परिवार को सामान्य बीमारियों की स्थिति में प्रति वर्ष 30 हजार रूपये तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रूपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
अति गंभीर बीमारी से पीडि़त व्यक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा काॅर्पस फण्ड का प्रावधान किया गया है। बीमित राशि के खर्च होने के उपरान्त सक्षम स्तर पर अनुमति के पश्चात इस फण्ड से चिकित्सा खर्च प्रदान किया जा सकता है।
लाभार्थी को विभिन्न अस्पतालों से ओ.पी.डी. में दी जाने वाली सुविधाएं पूर्ववत जारी रहेगी। बीमा कराने से पहले से चली आ रही बीमारियों के इलाज का कवर भी इस बीमा योजना के तहत किया गया है।
लाभार्थी के चिहिन्त बीमारी के लिए भर्ती होने से सात दिन पूर्व एवं डिस्चार्ज होने से 15 दिन तक का चिकित्सा व्यय बीमा कवर में शामिल किया जाता है। इसके अलावा हृदय रोग एवं पाॅलीट्रोमा की स्थिति में अधिकतम 500 रूपये तक का यात्रा भत्ता भी देय है।
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी को सामान्य वार्ड में भर्ती होने का बिस्तर व्यय, भर्ती शुल्क, नर्सिग शुल्क, शल्य चिकित्सा एवं परामर्श शुल्क, निश्चेतन विशेषज्ञ, परामर्श, रक्त तथा आॅक्सीजन के पैकेज का पुनर्भरण बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा। प्रत्यारोपण की स्थिति में एक्सरे और जांच पर होने वाले व्यय को भी बीमा कवर में शामिल किया गया है।
अस्पताल द्वारा इलाज शुरू करने से पूर्व लाभार्थी का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाएगा और भामाशाह कार्ड को ही स्वास्थ्य कार्ड के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आपातकाल में लाभार्थी के प्रमाणिकरण से पूर्व ही उपचार आरम्भ करने का प्रावधान इस योजना में रखा गया है।
इस योजना का लक्ष्य आमजन के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना है। गरीब व्यक्ति को इससे निजी अस्पतालों की सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना से प्राप्त डाटाबेस का उपयोग राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी नितिगत फैसलों और योजनाओं के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले चिकित्सा व्यय का भी बीमा द्वारा रक्षण होगा।