डॉक्टरों को अपने घर के बाहर लगाना होगा फीस का बोर्ड
https://khabarrn1.blogspot.com/2015/04/doctors-must-to-show-fees-on-bord.html
जयपुर। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी मेडिकल काॅलेजों में पदस्थापित चिकित्सक शिक्षकों के द्वारा उनके निवास स्थान अथवा क्लिनिक पर रोगियों को देखने के लिये उनके द्वारा लिये जाने वाले निर्धारित परामर्श शुल्क का बोर्ड निवास स्थान या क्लिनिक पर अनिवार्य रूप से लगाकर निर्धारित शुल्क ही वसूलने के निर्देश दिये हैं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल काॅलेजों के प्राचार्यों को समस्त चिकित्सक शिक्षकों को उनके निवास स्थान या क्लिनिक पर रोगियों को देखने के लिए निर्धारित परामर्श शुल्क अंकित कर बोर्ड लगाने के लिए निर्देशित करने के लिये कहा गया है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एक अन्य आदेश के अनुसार सवाई मानसिंह मेडिकल काॅलेज प्राचार्य को चिकित्सक शिक्षको को आंवटित राजकीय आवासों का भौतिक सत्यापन करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही चिकित्सक शिक्षक से राजकीय आवास में परिवार सहित निवास करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विभाग को 5 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये हैं।
चिकित्सक शिक्षकों द्वारा आवंटित राजकीय आवास के बजाय अन्यत्र निवास कर आवंटित राजकीय आवास का वाणिज्यिक उपयोग करने बाबत् शिकायत प्राप्त होने पर चिकित्सा मंत्री ने यह निर्देश दिये।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल काॅलेजों के प्राचार्यों को समस्त चिकित्सक शिक्षकों को उनके निवास स्थान या क्लिनिक पर रोगियों को देखने के लिए निर्धारित परामर्श शुल्क अंकित कर बोर्ड लगाने के लिए निर्देशित करने के लिये कहा गया है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एक अन्य आदेश के अनुसार सवाई मानसिंह मेडिकल काॅलेज प्राचार्य को चिकित्सक शिक्षको को आंवटित राजकीय आवासों का भौतिक सत्यापन करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही चिकित्सक शिक्षक से राजकीय आवास में परिवार सहित निवास करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विभाग को 5 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये हैं।
चिकित्सक शिक्षकों द्वारा आवंटित राजकीय आवास के बजाय अन्यत्र निवास कर आवंटित राजकीय आवास का वाणिज्यिक उपयोग करने बाबत् शिकायत प्राप्त होने पर चिकित्सा मंत्री ने यह निर्देश दिये।