शादी तोडऩे पर पंचायत का फरमान, 75 पैसे का जुर्माना

फतेहाबाद। देश में कई बार पंचायत ऐसे फरमान सुना देती है कि सुनने वाले हैरान हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही वाक्या हरियाणा में सुनने को मिला फतेहा...

फतेहाबाद। देश में कई बार पंचायत ऐसे फरमान सुना देती है कि सुनने वाले हैरान हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही वाक्या हरियाणा में सुनने को मिला फतेहाबाद की पंचायत ने सुनया। दरअसल रतिया निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की सगाई पिछले वर्ष जनवरी में मानसा (पंजाब) के गेले वाला गांव के युवक से तय की थी लेकिन रिश्ता तय होने के बाद वर पक्ष ने शादी करने से इंकार कर दिया, इसके बाद पंचायत ने वर पक्ष को अनोखा फैसला सुना दिया और इसे वधू और वर पक्ष दोनों ने स्वीकार भी कर लिया।

पंचायत ने वर पक्ष पर इस मामले में चलते 75 पैसे जुर्माना लगाया है। शादी इस वर्ष 22 अप्रैल को होनी थी लेकिन शादी से पहले दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया। लडक़ी के पिता रमेश ने आरोप के मुताबिक कि लडक़े वालों ने शादी के लिए गाड़ी की मांग की है। रमेश ने बताया कि उसने शगुन में भी दो लाख रुपए खर्च किए थे। उसने इसकी शिकायत फतेहाबाद में नोडल सेल में भी दी।

मामला बढ़ता देख इस पर पंचायती समझौते के भी प्रयास शुरू हो गए. सोमवार को दोनों पक्षों की पंचायत लघु सचिवालय में पहुंची. पंचायत में वर-वधू दोनों पक्ष के प्रमुख लोग उपस्थित थे. आरोप-प्रत्यारोप के बाद युवती के परिजनों ने कहा कि उनके आपसी मनमुटाव दूर हो जाएंगे लेकिन इसके लिए वर पक्ष पर 75 पैसे जुर्माना लगाना होगा.
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