लीजिये साहब, एग्जिट पोल पर लग गया बैन
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 11 नवम्बर सुबह सात बजे से चार दिसम्बर 2013 की शाम साढे पांच बजे तक राजस्थान सहित छत्तीसग...
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नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 11 नवम्बर सुबह सात बजे से चार दिसम्बर 2013 की शाम साढे पांच बजे तक राजस्थान सहित छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, मिजोरम एवं दिल्ली विधानसभा चुनावो के मद्देनजर किसी भी तरह के चुनाव बाद सर्वेक्षण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इस दौरान पांचों राज्यों में होने वाले मतदान का काम पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने मतदान करके लौट रहे वोटरों का इंटरव्यू दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी है। साथ ही किसी भी राज्य में मतदान से 48 घंटे पहले वहां का ओपिनियन पोल दिखाने पर भी रोक लगा दी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामो को समाचार-पत्रो मे प्रकाशित अथवा इलेक्ट्रोंनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना और किसी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जैन ने बताया इलेक्ट्रोनिक मीडिया मे किसी ओपिनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के मतदान सर्वेक्षण के परिणामो सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रर्दशन 48 घंटो की अवधि जो इन चुनावो के संबंध मे मतदान के समापन के लिए नियत घंटो के साथ समाप्त हुई हो तक के लिए रोक रहेगी।
पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इस दौरान पांचों राज्यों में होने वाले मतदान का काम पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने मतदान करके लौट रहे वोटरों का इंटरव्यू दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी है। साथ ही किसी भी राज्य में मतदान से 48 घंटे पहले वहां का ओपिनियन पोल दिखाने पर भी रोक लगा दी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामो को समाचार-पत्रो मे प्रकाशित अथवा इलेक्ट्रोंनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना और किसी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जैन ने बताया इलेक्ट्रोनिक मीडिया मे किसी ओपिनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के मतदान सर्वेक्षण के परिणामो सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रर्दशन 48 घंटो की अवधि जो इन चुनावो के संबंध मे मतदान के समापन के लिए नियत घंटो के साथ समाप्त हुई हो तक के लिए रोक रहेगी।
