हाईकोर्ट ने की आसाराम की जमानत याचिका ख़ारिज

जोधपुर। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल की हवा खा रहे आसाराम को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है, आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।

आसाराम की पैरवी देश के ख्यातनाम वकील राम जेठमलानी कर रहे है, लेकिन वे भी आसाराम को जेल से बाहर ला पाने में सफल नहीं हो पाए। हाईकोर्ट के द्वारा आसाराम की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दिए जाने के बाद अब आसाराम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

आसाराम के वकील राम जेठमलानी ने करीब आधा घंटे जिरह की इसके बाद सरकारी वकील ने 20 मिनट की बहस में जमानत का विरोध जताया। बहस के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर आसाराम को जमानत नहीं दी जा सकती। गत सुनवाई पर आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने आसाराम के बेगुनाह होने के सम्बन्ध में कुछ और साक्ष्य और शपथ पत्र पेश करने के लिए एक अक्टूबर का समय देने का आग्रह किया था।

इससे पूर्व सोमवार को जोधपुर सत्र न्यायालय ने आसाराम की न्यायायिक अभिरक्षा अवधि को 11 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। आसाराम के सेवादार शिवा की न्यायिक अभिरक्षा 11 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। वहीं गुरूकुल की वार्डन शिल्पी उर्फ संचिता को तीन के पुलिस रिमाण्ड पर भेज दिया गया।

आसाराम की कोर्ट में पेशी के बाद सोमवार को आसाराम के समर्थकों की मीडियाकर्मियों से झड़प हो गई। समर्थकों ने मीडियाकर्मियों से कैमरा व माइक छीनने की कोशिश की, फिर हाथापाई हो गई। इस दौरान मौके पर पुलिस मौजूद नहीं थी। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और समर्थकों को खदेड़ा। पुलिस ने करीब तीन-चार समर्थकों को हिरासत में लिया है।

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