मसूद को चार साल की सजा, संसद सदस्यता रद्द

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रशीद मसूद को मेडिकल एडमिशन घोटाले में चार साल की सजा सुनाई है। मसूद पर अयो...

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रशीद मसूद को मेडिकल एडमिशन घोटाले में चार साल की सजा सुनाई है।

मसूद पर अयोग्य छात्रों को सीटें दिलाने का आरोप है। मसूद पर केंद्र की वीपी सिंह सरकार के समय केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए मेडिकल साइंसेज कोर्स में प्रवेश में हुई गडबडियों का आरोप था।

कोर्ट के फैसले के बाद उनकी राज्यसभा की सदस्यता खतरे में पड़ जायेगी। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले मे जनप्रतिनिधि कानून की धारा आठ (चार) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद यदि किसी सांसद को दो या उससे अधिक समय की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वत: समाप्त हो जायेगी।

ऐसे ही एक अन्य चारा घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के दोषी पाये जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता पर प्रश्नचिंह लग गया है। रांची की सीबीआई की विशेष अदालत अगर तीन अक्टूबर के फैसले मे उन्हें दो या इससे अधिक समय की सजा सुनाती है, तो उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

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