अब तक हुई नियुक्तियों और शिक्षा में प्रवेशों पर लागू नहीं होगा हाईकोर्ट का एसबीसी आरक्षण रद्द करने का आदेश

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जयपुर। गुर्जर एसबीसी आरक्षण मामले पर सरकार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। गुरुवार को हाइकोर्ट ने एसबीसी आरक्षण अधिनियम 2015 को रद्द करने के आदेशों को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर इस आदेश को स्थगित किया गया, तो अब होने वाली नियुक्तियों में विसंगतियां पैदा हो जाएंगी।

कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत अब तक हुई नियुक्तियों को छह सप्ताह के लिये सुरक्षित करते हुए राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद गुर्जर समाज के लिए राहत की बात ये है कि अब तक हुई नियुक्तियों और शिक्षा में प्रवेशों पर हाईकोर्ट का एसबीसी आरक्षण रद्द करने का आदेश लागू नहीं होगा।

गौरतलब है कि इस मामले को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया था, जिसे गुरुवार को जस्टिस मनीष भण्डारी की खंडपीठ ने स्थगित किए जाने से इनकार करने के आदेश दिए। उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट ने गत 9 दिसम्बर को ही राज्य सरकार द्वारा एसबीसी को दिए गए पांच फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया था।



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