2.5 लाख तक के कैश डिपोजिट पर नहीं होगी पूछताछ, सोना खरीदकर चकमा देने की कोशिश पड़ेगी भारी
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आयकर विभाग द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त सचिव डॉ. हसमुख अधिया ने कहा कि छोटे व्यापारियों, गृहिणियों, कारीगरों व कामगारों द्वारा ढाई लाख रुपए तक जमा कराने पर आयकर विभाग इनसे पूछताछ नहीं करेगा। अधिया ने कहा कि बहुत सारे छोटे व्यापारियों, गृहिणियों, कारीगरों और कामगारों में से जिनके पास बचत के रूप में कुछ नकद राशि घरों में हो सकती है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
तबकों के लोग डेढ़ या 2 लाख रुपए जमा करा सकते हैं, क्योंकि ये आयकर की न्यूनतम सीमा के भीतर है। इस तरह की छोटी जमा राशि के लिए आयकर विभाग किसी को भी परेशान नहीं करेगा। अधिया ने कहा कि हम 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच जमा कराई जाने वाली 2.5 लाख रुपए से ऊपर की हर नकदी रकम का और ऐसे खाते का हिसाब लेंगे। विभाग इस रकम और इसे जमा कराने वाले व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आयकर रिटर्न का मिलान कर जांच करेगा। उसके बाद उस पर उचित कार्रवाई की जा सकती है।
सोना खरीदकर चालाकी दिखाने की कोशिश पड़ सकती है भारी :
अपनी घोषित आय से अधिक की राशि जमा करवाने वाले लोगों पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अधिया ने कहा कि इस तरह के मामलों को कर चोरी माना जाएगा। इन मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 270 (ए) के हिसाब से कर की राशि वसूली जाएगी और साथ ही भुगतेय कर के अलावा 200 प्रतिशत की राशि जुर्माने के रूप में भी वसूली जाएगी।
अपनी अघोषित आय से सोना खरीदनें वाले लोगों के बारे में अधिया ने कहा कि, जो भी व्यक्ति आभूषण खरीदता है उसे पैन नंबर देना होता है। हम क्षेत्रीय प्राधिकारियों को ये निर्देश जारी कर रहे हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी आभूषण विक्रेता इस नियम का पालन करने में किसी तरह का समझौता न करें। उन आभूषण विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो आभूषण बिक्री के समय पैन नंबर नहीं लेते हैं।