राष्ट्रपति ने दी जीएसटी बिल को मंजूरी, अगले साल से देशभर में होगा लागू
https://khabarrn1.blogspot.com/2016/09/GST-bill-approved-by-president-to-be-apply-in-country-from-next-year.html
नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) बिल पर आज अपनी मुहर लगा दी है, जिसके बाद अब अगले साल यानि 1 अप्रैल 2017 से देशभर में एक टैक्स सिस्टम लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही जीएसटी विधेयक देश में आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए एक अहम कानून बन गया है।
इस विधेयक के कानून बनने के बाद देश भर में विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लागू होगा साथ ही अब वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले अलग-अलग कर समाप्त हो जाएंगे और पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा।
विधेयक के पारित होने से जीएसटी परिषद के गठन का रास्ता साफ होगा। यह परिषद जीएसटी की दर, उपकर और अधिभारों आदि पर निर्णय करेगी। जीएसटी के लागू होने के बाद ज्यादातर केंद्रीय और राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष कर मसलन उत्पाद शुल्क, सेवा कर बिक्री कर या वैट, केंद्रीय बिक्री कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क और सीमा शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क इसमें समाहित हो जाएंगे।
गौरतलब है कि इस विधेयक को संसद ने 8 अगस्त को पारित किया था, जिसके बाद इसे राज्य सरकारों को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। किसी संविधान संशोधन विधेयक को कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित करने की जरूरत होती है। 17 राज्यों द्वारा इस विधेयक को अनुमोदित किए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति सचिवालय को भेजा गया था।
भाजपा शासित असम ने पहले पहले इस विधेयक को अनुमोदित किया था। जिन अन्य राज्यों ने इस विधेयक को पारित किया है, उनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, नगालैंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम, मिजोरम, तेलंगाना, गोवा, ओडि़शा और राजस्थान शामिल हैं।
Keywords : GST, Goods and Srvices Tax, Pranab Mukherjee, GST Bill, One Tax
इस विधेयक के कानून बनने के बाद देश भर में विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लागू होगा साथ ही अब वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले अलग-अलग कर समाप्त हो जाएंगे और पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा।
विधेयक के पारित होने से जीएसटी परिषद के गठन का रास्ता साफ होगा। यह परिषद जीएसटी की दर, उपकर और अधिभारों आदि पर निर्णय करेगी। जीएसटी के लागू होने के बाद ज्यादातर केंद्रीय और राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष कर मसलन उत्पाद शुल्क, सेवा कर बिक्री कर या वैट, केंद्रीय बिक्री कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क और सीमा शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क इसमें समाहित हो जाएंगे।
गौरतलब है कि इस विधेयक को संसद ने 8 अगस्त को पारित किया था, जिसके बाद इसे राज्य सरकारों को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। किसी संविधान संशोधन विधेयक को कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित करने की जरूरत होती है। 17 राज्यों द्वारा इस विधेयक को अनुमोदित किए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति सचिवालय को भेजा गया था।
भाजपा शासित असम ने पहले पहले इस विधेयक को अनुमोदित किया था। जिन अन्य राज्यों ने इस विधेयक को पारित किया है, उनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, नगालैंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम, मिजोरम, तेलंगाना, गोवा, ओडि़शा और राजस्थान शामिल हैं।
Keywords : GST, Goods and Srvices Tax, Pranab Mukherjee, GST Bill, One Tax