उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए भरे ऑनलाइन आवेदन : चारण
अजमेर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए आॅनलाइन आवेदन भरे जा सकते है। सामाजिक न्याय एवं अ...
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अजमेर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए आॅनलाइन आवेदन भरे जा सकते है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जय प्रकाश चारण ने बताया कि जिले के समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों म अध्ययनरत छात्रों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के आवेदन आॅनलाइन भरे जा रहे है। आवेदन पत्रों में फीस की राशि को पंजीयन, नामांकन, शिक्षण, खेलकूद, संगठन, पुस्तकालय, पत्रिका तथा परीक्षा शुल्क के रूप में भरा जाएगा।
विभाग द्वारा केवल इन मदों म ही राशि का पुर्नभरण किया जाएगा। इन मदों का ब्योरा आवेदन में नहीं दिए जाने पर इसे त्रुटिपूर्ण मानते हुए महाविद्यालय को लौटा दिया जाएगा। इसलिए छात्र सावधानीपूर्वक इन 8 मदों म निर्धारित फीस राशि का अंकन कर।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा राजपीएमएस पोर्टल पर केवल आवेदक द्वारा ही आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकता है। विभाग एवं महाविद्यालय के द्वारा आॅनलाइन संशोधन नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र ‘द’ मे आय प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
जिन अभ्यर्थियों ने अब तक निर्धारित आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है वे तुरन्त अपलोड कर द। विद्यार्थी के मोबाइल पर आवेदन के अस्थायी निरस्त होने का संदेश आने पर महाविद्यालय के छात्रावृति शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर वांछित पूर्ति करवानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि जिले के महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों को आॅनलाइन लोक करके जिला कार्यालय को फाॅरवर्ड करना होगा। फाॅरवर्ड किए गए आवेदनों पर ही पुर्नभरण की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जय प्रकाश चारण ने बताया कि जिले के समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों म अध्ययनरत छात्रों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के आवेदन आॅनलाइन भरे जा रहे है। आवेदन पत्रों में फीस की राशि को पंजीयन, नामांकन, शिक्षण, खेलकूद, संगठन, पुस्तकालय, पत्रिका तथा परीक्षा शुल्क के रूप में भरा जाएगा।
विभाग द्वारा केवल इन मदों म ही राशि का पुर्नभरण किया जाएगा। इन मदों का ब्योरा आवेदन में नहीं दिए जाने पर इसे त्रुटिपूर्ण मानते हुए महाविद्यालय को लौटा दिया जाएगा। इसलिए छात्र सावधानीपूर्वक इन 8 मदों म निर्धारित फीस राशि का अंकन कर।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा राजपीएमएस पोर्टल पर केवल आवेदक द्वारा ही आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकता है। विभाग एवं महाविद्यालय के द्वारा आॅनलाइन संशोधन नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र ‘द’ मे आय प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
जिन अभ्यर्थियों ने अब तक निर्धारित आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है वे तुरन्त अपलोड कर द। विद्यार्थी के मोबाइल पर आवेदन के अस्थायी निरस्त होने का संदेश आने पर महाविद्यालय के छात्रावृति शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर वांछित पूर्ति करवानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि जिले के महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों को आॅनलाइन लोक करके जिला कार्यालय को फाॅरवर्ड करना होगा। फाॅरवर्ड किए गए आवेदनों पर ही पुर्नभरण की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।