प्लास्टिक कैरी बैग,अतिक्रमण,पोस्टर-बैनर के विरुद्ध चलेगा अभियान
अजमेर । जिले में प्लास्टिक कैरी बैग, अवैध अस्थायी अतिक्रमण तथा शहरों को बदरूप करने वाले पोस्टर्स-बैनर्स के विरूद्ध सात दिवसीय विशेष अभिया...
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अजमेर । जिले में प्लास्टिक कैरी बैग, अवैध अस्थायी अतिक्रमण तथा शहरों को बदरूप करने वाले पोस्टर्स-बैनर्स के विरूद्ध सात दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह निर्देश जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने सोमवार को विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान प्रदान किए।
उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन परिवहन, वितरण एवं उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्लास्टिक कैरी बैग को जब्त कर भविष्य में उपयोग नहीं करने के लिए पाबंद किया जाएगा। कानूनन प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बेग का पाबंदी के बावजूद उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवायी जाएगी।
गोयल ने कहा कि प्रशासन एवं स्थानीय निकायों के संयुक्त तत्वावधान में अवैध अस्थायी अतिक्रमण तथा जिले को बदरूप करने वाले अवैध हाॅर्डिंग, पोस्टर्स एवं बैनर्स के विरूद्ध अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अन्तर्गत सार्वजनिक सड़कों एवं भूमि पर अस्थायी अतिक्रमण करने वालों को समझाईश करके हटाया जाएगा। बार-बार अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण बनाया जाएगा। इसी प्रकार अवैध हाॅर्डिंग एवं पोस्टर बैनर्स को प्रारम्भिक तौर पर लगाने वाले के द्वारा स्वयं हटवाया जाएगा। इसके पश्चात संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध सम्पत्ति निरूपण अधिनियम के अन्तर्गत केस बनाया जाएगा।
उन्होंने अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया कि भीमपुरा फीडर में बिजली की छीजत रोकने की ग्रामवार समीक्षा की जाए। इसके लिए प्रत्येक ग्राम का पृथ्क-पृथ्क बाउंडरी मीटर लगाकर समय-समय पर छीजत में कमी की समीक्षा की जाए। जिन गांवों में बिजली की छीजत तय मानकों से अधिक है वहां प्रभावी माॅनिटरिंग करके इसे कम किया जाए।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर किशोर कुमार, अबु सूफियान चौहान, जिला रसद अधिकारी दीप्ति शर्मा सहित समस्त जिला स्तरीय जिला अधिकारी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन परिवहन, वितरण एवं उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्लास्टिक कैरी बैग को जब्त कर भविष्य में उपयोग नहीं करने के लिए पाबंद किया जाएगा। कानूनन प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बेग का पाबंदी के बावजूद उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवायी जाएगी।
गोयल ने कहा कि प्रशासन एवं स्थानीय निकायों के संयुक्त तत्वावधान में अवैध अस्थायी अतिक्रमण तथा जिले को बदरूप करने वाले अवैध हाॅर्डिंग, पोस्टर्स एवं बैनर्स के विरूद्ध अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अन्तर्गत सार्वजनिक सड़कों एवं भूमि पर अस्थायी अतिक्रमण करने वालों को समझाईश करके हटाया जाएगा। बार-बार अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण बनाया जाएगा। इसी प्रकार अवैध हाॅर्डिंग एवं पोस्टर बैनर्स को प्रारम्भिक तौर पर लगाने वाले के द्वारा स्वयं हटवाया जाएगा। इसके पश्चात संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध सम्पत्ति निरूपण अधिनियम के अन्तर्गत केस बनाया जाएगा।
उन्होंने अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया कि भीमपुरा फीडर में बिजली की छीजत रोकने की ग्रामवार समीक्षा की जाए। इसके लिए प्रत्येक ग्राम का पृथ्क-पृथ्क बाउंडरी मीटर लगाकर समय-समय पर छीजत में कमी की समीक्षा की जाए। जिन गांवों में बिजली की छीजत तय मानकों से अधिक है वहां प्रभावी माॅनिटरिंग करके इसे कम किया जाए।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर किशोर कुमार, अबु सूफियान चौहान, जिला रसद अधिकारी दीप्ति शर्मा सहित समस्त जिला स्तरीय जिला अधिकारी उपस्थित थे।
