ऑड-ईवन फॉर्मूले के बाद अब आ सकता है ये नया फॉर्मूला
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 अप्रैल से लागू किए गए ऑड-ईवन फॉर्मूले का शहर की सड़कों पर खासा असर दिखाई दे रहा है। इसे लेकर अब भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने दिल्ली सरकार को सम-विषम पर एक नया सुझाव दिया है। उद्योग मंडल ने ‘वाहन के आखिरी अंक’ के आधार पर उस दिन वाहन को सड़क पर चलने से रोकने का सुझाव दिया है।
सीआईआई का कहना है कि ऐसा करने से दिल्ली की सड़कों पर रहने वाले यातायात के भारी दबाव को तो कम किया ही जा सकता है, साथ ही साथ प्रदूषण को भी काफी हद तक काबू में किया जा सकता है। इस नए फॉमूले के तहत अब दिल्ली के वाहन मालिकों को महीने में चार दिन अपनी गाड़ी को घर पर ही खड़ा रखना पड़ सकता है।
अपने इस नए फॉर्मूले को समझाते हुए सीआईआई ने कहा कि यदि किसी वाहन का आखिरी अंक 1 है, तो उसे सड़कों पर महीने की 1, 11, 21 और 31 तारीख वाले दिन सड़क पर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह ऐसी कारें जिनकी रजिस्ट्रेशन प्लेट का आखिरी अंक 2 है, तो उन्हें 2, 12, 22 तारीख को चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
सीआईआई ने अपने इस सुझाव के बारे में आरंभिक विश्लेषण करने के बाद इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, परिवहन मंत्री गोपाल राय और मुख्य सचिव को सौंपा है।
सीआईआई ने कहा कि हमने सुझाव दिया है कि आखिरी अंक की राशनिंग प्रत्येक अंक 0 से 9 तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए की जानी चाहिए। इनमें यात्री कारें, दोपहिया, टैक्सियां, डीजल एसयूवी, वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं। वहीं इसके विपरीत सीएनजी, बस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के वाहनों के अलावा किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए।
सीआईआई का कहना है कि ऐसा करने से दिल्ली की सड़कों पर रहने वाले यातायात के भारी दबाव को तो कम किया ही जा सकता है, साथ ही साथ प्रदूषण को भी काफी हद तक काबू में किया जा सकता है। इस नए फॉमूले के तहत अब दिल्ली के वाहन मालिकों को महीने में चार दिन अपनी गाड़ी को घर पर ही खड़ा रखना पड़ सकता है।
अपने इस नए फॉर्मूले को समझाते हुए सीआईआई ने कहा कि यदि किसी वाहन का आखिरी अंक 1 है, तो उसे सड़कों पर महीने की 1, 11, 21 और 31 तारीख वाले दिन सड़क पर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह ऐसी कारें जिनकी रजिस्ट्रेशन प्लेट का आखिरी अंक 2 है, तो उन्हें 2, 12, 22 तारीख को चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
सीआईआई ने अपने इस सुझाव के बारे में आरंभिक विश्लेषण करने के बाद इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, परिवहन मंत्री गोपाल राय और मुख्य सचिव को सौंपा है।
सीआईआई ने कहा कि हमने सुझाव दिया है कि आखिरी अंक की राशनिंग प्रत्येक अंक 0 से 9 तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए की जानी चाहिए। इनमें यात्री कारें, दोपहिया, टैक्सियां, डीजल एसयूवी, वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं। वहीं इसके विपरीत सीएनजी, बस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के वाहनों के अलावा किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए।